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Uttarakhand State song will be sung in udham Singh Nagar school, Education Department issues order latest news today:
सांकेतिक फोटो Uttarakhand state song school

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उत्तराखण्ड: स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाया जाएगा राज्य गीत, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Uttarakhand State song will be sung in udham Singh Nagar school, Education Department issues order latest news today: सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद सक्रिय हुआ शिक्षा विभाग, स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में होगा उत्तराखंड राज्य गीत का अनिवार्य गायन, आदेश जारी

Uttarakhand State song will be sung in udham Singh Nagar school, Education Department issues order latest news today: उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक—राज्य गीत—एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। जी हां … बात हो रही है हेमंत बिष्ट द्वारा रचित ‘उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, शत-शत वंदन अभिनंदन’ गीत की, जिसे वर्ष 2016 में उत्तराखंड के राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में लागू हुए इस गीत की धुन कुछ समय तक तो जमकर सुनाई दी परंतु सरकार बदलने और समय बीतने के साथ क‌ई सरकारी योजनाओं की तरह राज्य गीत भी धरातल से गायब हो गया।

लंबे समय से सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में इसके सीमित उपयोग को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच अब उधम सिंह नगर का शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। पंतनगर के भंडारी कॉलोनी निवासी हिमांशु पपनै की ओर से सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के बाद विभाग ने राज्य गीत के अनिवार्य गायन को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं।
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शिकायत में उठी सांस्कृतिक अस्मिता की चिंता

आपको बता दें कि हिमांशु पपनै ने अपनी शिकायत के माध्यम से कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य की विरासत को सहेजने के उद्देश्य से राज्य गीत को आधिकारिक मान्यता दी थी। उनका कहना था कि यह गीत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की “पहचान, गौरव और सांस्कृतिक चेतना” का वाहक है। लेकिन हाल के वर्षों में विद्यालयों और सरकारी मंचों पर इसका गायन लगभग ना के बराबर रह गया है, जिससे राज्य गीत का महत्व धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है। इसी चिंता को देखते हुए उन्होंने इसके नियमित गायन को पुनः सुनिश्चित करने की मांग CM हेल्पलाइन में की गई अपनी शिकायत में उठाई।
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शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई 11 नवंबर 2025 को जारी हुआ आदेश

हिमांशु पपनै‌ की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधम सिंह नगर ने 11 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में सभी सरकारी, सहायताप्राप्त एवं निजी विद्यालयों के साथ-साथ शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को राज्य गीत के प्रसार को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अब इन मंचों पर अनिवार्य होगा उत्तराखंड राज्य गीत

शिक्षा विभाग के आदेश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—
सभी सरकारी कार्यक्रमों में राज्य गीत का अनिवार्य गायन किया जाएगा।
सभी स्कूलों में प्रार्थना के बाद सप्ताह में कम से कम दो दिन राज्य गीत गाना अनिवार्य होगा।
दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया पर राज्य गीत के नियमित प्रसारण को बढ़ावा दिया जाएगा।
विद्यार्थियों को राज्य गीत सिखाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इन निर्देशों का उद्देश्य युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और राज्य की गौरवशाली पहचान को जीवित रखना है। सीईओ कार्यालय की ओर से कहा गया है कि विद्यालयों में राज्य गीत का नियमित अभ्यास विद्यार्थियों के भीतर सांस्कृतिक जागरूकता, एकता की भावना, और राज्य गौरव को मजबूत करेगा।

सवाल भी उठे—इतने वर्षों तक पालन क्यों नहीं हुआ?

हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि जिस राज्य गीत को कई वर्ष पहले आधिकारिक दर्जा मिल चुका था, उसके नियमित गायन को लेकर प्रभावी निगरानी अब तक क्यों नहीं की गई? कई शिक्षकों का मानना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी और विभागीय फॉलो-अप न होने के कारण राज्य गीत को वह स्थान नहीं मिल सका जिसकी अपेक्षा की गई थी।

शिकायतकर्ता ने जताया संतोष

हिमांशु पपनै ने विभाग की त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “मेरी इच्छा सिर्फ यह थी कि हमारी सांस्कृतिक पहचान नई पीढ़ी तक पहुंचे। राज्य गीत हमारे इतिहास और अस्मिता का दर्पण है। विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लिया, यह प्रशंसनीय कदम है।”

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