Badrinath camera Ban: बद्रीनाथ धाम परिसर में इस बार फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर लगेगा ₹5000 का जुर्माना, मंदिर परिसर के आसपास लगेगी सीमित दुकानें…
Badrinath camera Ban: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही है इसके साथ ही विभिन्न धामो के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित हो चुकी है ऐसे में चारों धामों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न नियम कानून बनाए जा रहे हैं जिनका पालन सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी बीच बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में इस बार फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर श्रद्धालुओं या पर्यटकों से 5000 जुर्माना वसूला जाएगा जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है इसके साथ ही होटल मालिकों को श्रद्धालुओं को कपड़े के चप्पल जूते और जुराब देने होंगे वही मंदिर के आसपास सीमित संख्या में ही प्रसाद की दुकान लगाई जाएगी ताकि उचित व्यवस्था बनी रहे।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को चमोली जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली जिसमें उन्होंने यात्रा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी हित धारकों से सुझाव मांगे। इस बीच जिलाधिकारी ने पांडुकेश्वर में लगाए गए पुलिस बैरिकेडिंग धाम में जूते के प्रबंध भीड़ प्रबंधन दुकानदारों के मुद्दों और यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी विशेष मुद्दों पर चर्चा की । होटल एसोसिएशन की ओर से राजेश मेहता ने बताया कि पांडुकेश्वर में पुलिस बैरीकेडिंग से होटल मालिकों का नुकसान होता है ऐसे में जिलाधिकारी में निर्देश दिए हैं कि चमोली के लोकल लोगों की चेकिंग ना हो और होटल क्षमता के अनुसार यात्रियों को आगे जाने दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि धाम में जूते के ढेर लगने की समस्या को दूर करने के लिए साकेत तिराहे पर जूता स्टैंड बनाने के साथ ही होटल मालिकों से कपड़े के जूते या मोटी जुराबे देने को कहा गया है।
25- 30 साल से दुकान लगाने वाले ही लगा पाएंगे दुकाने
वही दुकानदार भी जूते की स्टैंड की जगह सुनिश्चित रखें ताकि एक ही जगह पर अनावश्यक भीड़ न जमा हो। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जो लोग 25- 30 साल से दुकान लगा रहे हैं केवल उन्हें ही दुकानें लगाने दी जाएं। इसके अलावा एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही दुकान लगाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए साफ किया है कि ऐसे बिंदु जरूर चिन्हित करें जहां पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर वीडियो कॉल और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इससे मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ हो जाती है यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वही होटल एसोसिएशन को बुकिंग वाली गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए अन्यथा चालान काटने पर होटल मालिक विरोध करते हैं। सभी होटल मालिकों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से 13 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी के लिए क्यूआर कोड को प्रतिष्ठानों में लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मंदिर दर्शन के लिए स्लाट सिस्टम की व्यवस्था की गई है और होटल एसोसिएशन को इसके बारे में यात्रियों को जानकारी देनी होगी। गोचर और पांडुकेश्वर में यात्रा पंजीकरण की चेकिंग की जाएगी वही धाम में आईएसबीटी बीआरओ चौक व माणा के पास में यात्रियों के पंजीकरण चेक किए जाएंगे इसके साथ ही उन्हें टोकन दिया जाएगा जिसमें मंदिर दर्शन की टाइमिंग लिखी होगी।
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