family pension rules in uttarakhand : माता-पिता की मृत्यु के बाद बेटी भी होगी पेंशन की हकदार, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी…
family pension rules in uttarakhand : उत्तराखंड में समय-समय पर शिक्षा से लेकर अन्य सभी प्रकार के नियमों में बदलाव किया जाता है ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड में पारिवारिक पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल अब माता-पिता की मृत्यु के बाद बेटी भी पेंशन की हकदार होगी जिस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये बदलाव खासकर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जिनकी बेटियां माता-पिता के निधन के बाद किसी तरह की आर्थिक असुरक्षा में होती है इस संशोधन के तहत बेटियों को भी समान रूप से पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
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Uttarakhand pension scheme: बता दें बीते सोमवार को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो उसे पारिवारिक पेंशन का हकदार बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अब जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा जिस पर केंद्र सरकार और यूपी में संशोधन पहले ही हो चुका है। दरअसल मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन का यह 30% होता है। अब तक परिवारिक पेंशन में तलाकशुदा बेटी की परिभाषा के मुताबिक माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक प्रक्रिया पूरी हो गई हो उसे पात्र माना जाता था लेकिन अब नियमों की शर्तों में बदलाव किया जा रहा है। सरकार को यह निर्णय पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी के द्वारा मामला उठाए जाने के बाद लेना पड़ा है। खेल अधिकारी की बेटी ने तर्क दिया था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी लेकिन कुछ समय बाद वर्ष 2022 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इससे पहले वर्ष 2018 में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी ऐसे में वह पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र हैं जिस पर लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था।
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