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उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखंड: अब फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, सरकार की नई तैयारी‌ शुरू

uttarakhand factory rules Women: सरकार करने जा रही है फैक्ट्री नियमों में बदलाव, इन प्रावधानों के तहत नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगी महिलाएं….

अधिकतर फैक्ट्रियों में महिलाओं और युवतियों को नाइट शिफ्ट में नहीं रखा जाता है लेकिन अब उत्तराखंड में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करते हुए दिखेंगी जी हां….धामी सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं के लिए उद्योग फैक्ट्रीयो में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारियां की जा रही हैं। जिसके लिए फैक्ट्री नियमावली मे संशोधन करने की तैयारी जोरो पर है। बता दें कि संशोधन तैयार होते ही फैक्ट्री प्रबंधन महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए बुला सकेगा बशर्ते फैक्ट्री प्रबंधन को महिलाओं की सुरक्षा हेतु कड़े इंतजाम करना अनिवार्य होगा। इस कवायद की पुष्टि श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है।
(uttarakhand factory rules Women)
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बता दें कि अभी वर्तमान में संगठित क्षेत्रों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट है लेकिन उद्योग फैक्ट्रियों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की छूट नहीं है। जिससे महिला स्टाफ के अभाव में उद्योग फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य काफी हद तक प्रभावित होता है। इसलिए उद्यमियों द्वारा फैक्ट्रियों के नियमों में बदलाव की पैरवी की जा रही थी। सरकार द्वारा महिलाओं का उद्योग फैक्ट्री में नाइट की शिफ्ट में कार्य करने तथा उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नियम होने अनिवार्य है जो इस प्रकार से हैं।
• उक्त फैक्ट्री में पूरे स्टाफ मे 20% महिला स्टाफ होना चाहिए।
• नाइट शिफ्ट में कार्य करने पर महिला कर्मी को उसके घर से लाने तथा छोड़ने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
• वही वाहन में महिला कर्मी के लिए पैनिक बटन तथा महिला सुरक्षा कर्मी होना अनिवार्य है।
• जिस स्थान पर महिला कर्मी कार्य करेगी उक्त स्थान पर पर्याप्त रोशनी तथा सीसीटीवी लगा होना चाहिए।
• इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
(uttarakhand factory rules Women)

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