Uttarakhand: राज्य में 15 दिसंबर से विश्वविद्यालयों (Universities) और डिग्री कॉलेजों (Colleges) को खोलने के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने जारी की एसओपी..
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड (Uttarakhand) में सभी विश्वविद्यालयों (Universities) और डिग्री कॉलेजों (Colleges) को आगामी 15 दिसंबर से खोलने के दिशा-निर्देशों के बाद इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई हैं। जिसके बाद अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि करीब दस महीने बाद राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आफलाइन पढ़ाई हो सकेगी। बीते शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी इस एसओपी में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। एसओपी के मुताबिक सबसे पहले प्रथम एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की केवल उन्हीं विषयों की कक्षाएं संचालित होंगी जिनमें प्रेक्टिकल होता है। थ्योरी वाले विषयों की कक्षाएं पूर्व की भांति आनलाइन ही चलती रहेगी। छात्र-छात्राओं को जहां कालेज में जाने तथा कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जहां अभिभावकों की लिखित अनुमति की जरूरत होगी वहीं कक्षाएं संचालित करने से पूर्व न केवल डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को पूर्ण रूप से सेनेटाइज करना आवश्यक होगा बल्कि दूसरे प्रदेशोंसे आने वाले, छात्रावास में रहने वाले और डे स्कॉलर्स छात्रों के लिए कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना भी अनिवार्य होगा।
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ये हैं एसओपी की महत्वपूर्ण बातें, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही कॉलेज प्रबंधन को भी करना होगा इन नियमों का पालन:-
1) चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे सभी कालेज, पहले चरण में केवल प्रथम तथा अंतिम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की प्रेक्टिकल वाले विषयों की कक्षाएं होगी संचालित।
2) पूर्व की भांति आनलाइन चलते रहेगी थ्योरी वाले विषयों की कक्षाएं।
3) अभिभावकों को देनी होगी छात्र-छात्राओं को कालेज जाने की लिखित अनुमति।
4) ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम फैसला लेने का अधिकार संबंधित प्राचार्य, प्रबंधन समिति और कुलपति को दिया गया।
5) आफलाइन कक्षाओं का संचालन अलग-अलग पालियों में होगा, इसके लिए सेक्शनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी तथा वैकल्पिक दिवसों में कक्षाएं संचालित की जाएगी।
6) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने से पहले अच्छी तरह सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा।
7) कॉलेजों में प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा, इसके साथ ही कक्षाओं में भी छात्र-छात्राओं के बीच छह फीट की दूरी आवश्यक होगी।
8) यह एसओपी राज्य के सभी सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, पैरा मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होगा।
9) छात्र-छात्राओ, कालेज स्टाफ सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कालेज के गेट पर ही सेनिटाइज, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था कालेज प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही एक समय में कुल छात्र संख्या के पचास प्रतिशत छात्र ही कालेज में उपस्थित हो पाएंगे।
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