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उत्तराखण्ड: राज्य के अंदर यात्रा करने के लिए अब पास बनाने की जरूरत नहीं, जानिए नियम…

राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में अब बिना पास (e pass) के की जा सकती है आवाजाही..

लॉकडाउन-4 में सार्वजनिक परिवहन को छूट मिलने के बाद अब प्रदेश के अंदर बिना किसी पास (e pass) के आवाजाही की जा सकती है लेकिन यह आवाजाही केवल सुबह सात बजे से शाम के चार बजे तक ही हो सकेगी क्योंकि सायं चार बजे से सुबह सात बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू लागू होने के कारण यातायात व्यवस्था पर भी प्रतिबंध रहेगा। बीते शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य के चम्पावत जिले के डीएम एसएन पांडेय और एसपी लोकेश्वर सिंह ने यह जानकारी दी। डीएम एसएन पांडेय ने कहा कि अब केवल राज्य की सीमा से बाहर जाने के लिए ही पास की आवश्यकता होगी। बता दें कि लॉकडाउन-4 में छूट मिलने के बाद भी पास बनाने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिसको देखते हुए यह जानकारी न सिर्फ लोगों को राहत देगी बल्कि अधिकारियों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को भी कम करेगी। हालांकि देहरादून और हरिद्वार जाने वालों को इस दौरान उत्तराखण्ड के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय मार्ग का प्रयोग करने की ही अनुमति होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में स्थित मार्ग से जाना चाहते हैं तो इसके लिए पास की आवश्यकता होगी।


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लॉकडाउन-4 में राज्य सरकार ने दे रखी है सार्वजनिक परिवहन को सशर्त छूट:-

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन-4 में जनता को सार्वजनिक परिवहन सहित कई अन्य छूट दी है। छूट मिलने के बाद भी पास को लेकर असमंजस का दौर जारी था, जिस कारण पास काउंटर में लगातार भारी भीड़ देखी जा रही थी। इसी का संज्ञान लेते हुए चम्पावत के जिलाधिकारी एसएन पांडेय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अब समूचे प्रदेश में बिना पास (e pass) के आवाजाही की जा सकती है, प्रदेश के सभी जिलों के डीएम से इस सम्बंध में वार्ता भी कर ली गई है। चम्पावत के एसपी लोकेश्वर सिंह ने भी यही कहा कि राज्य में आवाजाही के लिए किसी तरह के वाहन पास की जरूरत नहीं है, सुबह सात से शाम चार बजे तक उत्तराखण्ड पुलिस किसी को भी पास के सम्बंध में नहीं रोकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चम्पावत कलक्ट्रेट में सिर्फ राज्य से बाहर आवाजाही करने वालों के पास बनाए जा रहे हैं।


 उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा जारी पास से सम्बंधित विडियो :
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