पौड़ी बस हादसा: यात्रियों के परिजनों को बीमा क्लेम मिलना आसान नहीं
बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे ले ?
1. अगर व्यक्ति की मृत्यु सामान्य रूप से ना होकर किसी एक्सीडेंट में हुयी है तो सबसे पहले हमें इसकी पुलिस रिपोर्ट करवानी चाहिए, अगर व्यक्ति की मृत्यु किसी हॉस्पिटल में हुयी है तो वहा की मेडिकल रिपोर्ट जरुर सम्भाल कर रखे, क्युकी एक्सीडेंट होने पर जब हम बीमा कंपनी में एक्सीडेंटल बीमा क्लेम करते है तो उस समय पुलिस अफ आई आर और मेडिकल रिपोर्ट दिखानी होती है।
2. व्यक्ति की मृत्यु होने के तुरंत बाद ही हमें बीमा क्लेम नही करना चाहिए क्युकी इससे कंपनी को हम पे शक हो सकता है की व्यक्ति की मृत्यु बीमा क्लेम लेने के लिए तो नही हुयी है । इसलिए आप बीमा क्लेम व्यक्ति की मृत्यु से 12 से 20 दिन के अन्दर ही करे, वैसे तो हम व्यक्ति की मृत्यु से 180 के अन्दर अन्दर बीमा क्लेम कर सकते है लेकिन बीमा क्लेम 12 दिन के बाद जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए क्युकी जायदा देरी से क्लेम करने पर भी हमें परेशानी हो सकती है।
3 . जीवन बीमा डेथ क्लेम करते समय हमारे पास कुछ महतवपूर्ण दस्तावेजों / सर्टिफिकेट या डाक्यूमेंट्स का होना जरुरी है ।