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उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तेज लाउडस्पीकर बजने पर लगाया प्रतिबंध

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उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तेज लाउडस्पीकर बजने पर लगाया प्रतिबंध




 देहरादून : बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है  , प्रदेश सरकार ने राज्य में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ।  गौरतलब है कि राज्य में 5 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड  परीक्षाएं होनी है इसके चलते  शासन ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सूत्रों के अनुसार  अपर सचिव गृह अजय रौतेला ने सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का इस बारे में आदेश जारी किए है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा ।  इसके साथ ही राज्य के अपर सचिव ने परीक्षा के दौरान आंदोलनों, जुलूस में और सार्वजनिक भाषणों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित कर दिया गया है।




बुधवार को अपर सचिव गृह ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र का संज्ञान लेते हुए डीएम और पुलिस कप्तानों को जारी पत्र में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विवाह समारोह, पार्टियों, रैली, विरोध प्रदर्शनों में लाउडस्पीकर की तेज ध्वनि से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

दरअसल,  पुख्ता जानकारी के अनुसार नौ फरवरी को आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को इस संबंध में पत्र भेजा था। जिसमे की शादी-पार्टियों में देर रात तक तेज ध्वनि में  बज रहे डीजे से  छात्रों के अध्यन कार्य में होने वाले व्यवधान पे गहन चिंतन व्यक्त किया गया ।  इसके  साथ ही विरोध प्रदर्शनों में भी ध्वनि यंत्रों की आवाज पर नियंत्रण लगाने को कहा था।




शासन ने इसके लिए ध्वनि संबंधित मानक लागू  किये है। शासन के अनुसार विवाह समारोह में यदि  बिना लाउडस्पीकर के संगीत बजता भी है  तो उसकी  ध्वनि 45 डेसीबल से ज्यादा  नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। शासन के अनुसार इस से सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं  की तयारी करने में आसानी होगी ये नियम सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं तक ही लागू किये गए है।

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