हाईकोर्ट ने दिए आदेश -ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय फ़ोन उपयोग करने वालो की खैर नहीं
हाईकोर्ट के निर्देश
1. वाहनों से क्रश गार्ड, बैल बार और फ्लैश लाइट्स एक हफ्ते में हटाएं।
2. कोर्ट ने एक माह के भीतर रोड सेफ्टी ऑडिट कराने के साथ ही कई निर्देश दिए हैं।
3. सभी वाहनों में तीन माह में स्पीड गवर्नर लगाएं।
4. चालक-परिचालक की वर्दी सुनिश्चित की जाए।
5. सड़को पर खतरे को लेकर चिह्नित स्थलों पर बोर्ड लगाएं।
6. नशे की जांच के लिए एक सौ यंत्र पुलिस को दिए जाएं।
7. एमवी एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई करें।
8. छह माह में प्रत्येक बस में जीपीएस लगाएं।
9. सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन का इंतजाम करें।
10. सीज किए गए वाहनों के लिए डीएम जमीन उपलब्ध कराएं।
11. हर जिले में ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर बने।
साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करना अब भारी पड़ेगा। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अब ऐसा करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इसे चौबीस घंटे के भीतर वाहन के वैध दस्तावेज दिखाने पर ही वापस किया जाएगा