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Late folk singer Pappu Karki Family compensation 90 lakh rupees
Image : social media ( Pappu Karki Family compensation)

UTTARAKHAND NEWS

लोकगायक स्वर्गीय पप्पू कार्की के परिजनों को 90 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने के निर्देश

Pappu Karki Family compensation : 9 जून 2018 को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए लोक गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को मिलेंगे 90 लाख रुपए, हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील की खारिज..

Late folk singer Pappu Karki Family compensation 90 lakh rupees   : उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट की ओर से लोक गायक पप्पू कार्की से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए दुर्घटना का शिकार हुए लोक गायक पप्पू कार्की के परिजनों को 90 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बताते चले वर्ष 2019 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हल्द्वानी ने पप्पू कार्की के परिजनों को 90 लाख 1 हजार 776 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था जिसे बीमा कंपनी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की है।

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अभी तक तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के शैलवान गांव के रहने वाले प्रसिद्ध कुमाऊँनी लोक गायक पवेंद्र सिंह पप्पू कार्की बीते 9 जून 2018 को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। दरअसल ये हादसा उस समय घटित हुआ था जब उनकी कार गौनियारो हैडाखान से हल्द्वानी की ओर मुरकुड़िया के पास खड्डे में जा गिरी जिसमे कार चालक समेत लोक गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हल्द्वानी ने 18 अक्टूबर 2019 को लोक गायक पप्पू कार्की की पत्नी कविता कार्की और अन्य आश्रितों के पक्ष में 90 लाख 1 हज़ार 776 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था जिसे बीमा कंपनी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

नैनीताल हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील की खारिज

बीमा कंपनी के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि अधिकरण ने मृतक की आय की गणना के लिए उनकी मृत्यु के बाद की अवधी आयकर रिटर्न पर विचार कर गलती की है। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया कि क्योंकि मृतक एक गायक थे उनकी आय नियमित नहीं थी और दुर्घटना जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुई थी ना कि तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण। इसके विपरीत आश्रितों के वकील ने कहा कि आइटीआर दुर्घटना की तिथि से पहले की अवधि यानी आकलन वर्ष 2015-16 2016-17 2017 18 के थे और आईटीआर वैधानिक दस्तावेज है जिन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने दिया निर्देश लोक गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को मिलेंगे 90 लाख रुपए

वहीं इस पूरे प्रकरण के तहत न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमे एक दुर्घटना मे मारे गए पेशेवर गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि एकल पीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्को को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें गायक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था। यानी अब हादसे में जान गवाने वाले गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं।

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