Uttarakhand land law bhu kanoon: भू कानून के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, प्रदेश में भू कानून जल्द लागू करने की तैयारी में सरकार, सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी अहम जानकारी….
Uttarakhand land law bhu kanoon : उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिसको लेकर कई संगठन व जन प्रतिनिधियों ने सड़कों पर उतर कर रैलियां तक निकाली है। इतना ही नहीं बल्कि अभी भी भू कानून मूल निवास की जंग लगातार प्रदेश में जारी है। इसी बीच अब धामी सरकार प्रदेश में भू कानून को लागू करने की तैयारी में है जिसकी जानकारी उन्होंने सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान दी है। धामी सरकार का कहना है कि जल्द ही उचित विषयों पर विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा इसके बाद इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य की संस्कृति और भौगोलिक पहचान को संरक्षित करना है साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए भूमि सुनिश्चित करना है जिसमें लोगों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
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Uttarakhand Bhu kanoon बता दें उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग उठ रही है जिसके चलते लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। जिसको लेकर धामी सरकार अब अहम निर्णय लेने जा रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सचिवालय में प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। जिसके तहत उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है जिसमें नगर निकाय क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है जिसके लिए पहले से ही इस तरह का प्रावधान बना हुआ है लेकिन संज्ञान में आया है कि इस कानून के बनने के बाद तमाम लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग नाम से जमीन खरीद ली है। ऐसे में जिन उद्देश्यों से नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया था वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। लिहाजा इस तरह से जितनी भी जमीन नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई है उन सभी जमीनों का विवरण कराया जा रहा है साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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Uttarakhand CM pushkar Dhami इतना ही नहीं बल्कि सीएम ने कहा कि जितनी भी जमीन इस तरह से खरीदी हुई निकलेगी उन सभी पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2017 में भू कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आए हैं क्योंकि वर्ष 2017 में किए गए बदलाव के अनुसार जो अनुमति शासन स्तर पर दी जानी थी उसको बदलकर जिला स्तर पर कर दिया गया था और जो 12.5 एकड़ की अधिकतम सीमा थी वह खत्म कर दी गई थी जिस पर अब समीक्षा की जाएगी। बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो वर्ष 2017 में भू कानून के लिए बनाए गए नए प्रावधानों को समाप्त भी किया जा सकता है ताकि इन प्रावधानों के माध्यम से जो भी रोक-टोक जमीनों की खरीद फरोख्त और दुरुपयोग किया गया है उसे रोका जा सके। इसके अलावा प्रदेश के भीतर जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से भूमि खरीदी है अगर वह उद्देश्य के आधार पर उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसी जमीनों का भी विवरण तैयार किया जाएगा।
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