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Image : social media ( Jitendra suicide himanshu chamoli)

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Pauri jitendra jeetu negi case: हिमांशु चमोली समेत पांचों आरोपी जमानत पर रिहा

Jitendra suicide himanshu chamoli  : जितेंद्र आत्महत्या मामले में हिमांशु चमोली समेत पांचो आरोपियों को मिली जमानत…

jitendra jeetu negi talsari pauri Garhwal suicide case himanshu chamoli got bail by district court uttarakhand news today  : उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक बड़ी खबर जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामले को लेकर आ रही है। जहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीते शुक्रवार को जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण पर सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली समेत पांचो आरोपियों को जमानत दी है। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा की फिलहाल उपलब्ध साक्ष्य आरोपियों की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं कर पाए जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी गई है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले के तलसारी गांव के निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र कुमार ( जीतू नेगी) ने बीते 21 अगस्त को कार के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। इतना ही नहीं बल्कि आत्महत्या से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो बनाया था जिसे मौत से पहले पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में जितेंद्र भाजपा नेता हिमांशु चमोली पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। जिन्होंने हिमांशु चमोली पर जमीन खरीद फरोख़्त पर 35 लाख रुपये हड़पने समेत अन्य आरोप लगाए थे। वहीं परिजनों ने जितेंद्र की मौत का जिम्मेदार पांच युवकों को बताते हुए उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच करते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली समेत शुभम खंडूडी ,गौरव कांबोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला को दोषी करार दिया था।

हिमांशु चमोली समेत अन्य चार आरोपी भी हुए बरी

वहीं बीते गुरुवार को चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जबकि मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायालय में बहस चली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेम बल्लभ पंत और मनीष रंजन रौथाण ने अदालत में दलील देते हुए आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत न होने की बात कही। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि आरोपियों पर एससी, एसटी एक्ट में धारा लगाई गई थी।

सबूत ना मिल पाने के कारण पांचो आरोपियों को मिली जमानत

लेकिन उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ सबूत न होने के कारण उन्हें जमानत दी है। अदालत के इस आदेश के बाद मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली समेत अन्य चारों आरोपियों को रिहा किया जाएगा । अदालत से जमानत मिलने के बाद इस मामले में अब नया मोड़ आने वाला है। जिसके लिए आगे के प्रकरण की सुनवाई पुलिस की विवेचना पर होगी जिस पर सब की निगाहें टिकी हुई है।

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