केंद्र (Central government) ने राज्य को निर्देश जारी कर कहा अंतरराज्यीय यात्रा के लिए आरटीपीसीआर जांच (RTPCR TEST) की अनिवार्यता को किया जाए खत्म, अब नहीं होगी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट कि जरूरत..
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है जहां केन्द्र सरकार (Central government) ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि अंतरराज्यीय यात्रा के लिए आरटीपीसीआर जांच (RTPCR TEST) की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। यह निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस निर्देश के बाद अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आरटीपीसीआर जांच की आवश्यकता नहीं होगी। बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को यह निर्देश देश की प्रयोगशालाओं पर बढ़ते अत्यधिक भार को कम करने के साथ ही सही दिशा में जांच करने के लिए दिया गया है। हालांकि राज्यों को दिए इस निर्देश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता से यह छूट केवल उन्हीं लोगों को दी जाए जोकि पूरी तरह स्वस्थ्य हों। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी,नहीं तो NO ENTRY
बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के साथ ही कुछ अन्य राज्य भी शामिल हैं। जिन्होंने हाल ही में गाइडलाइन जारी कर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही अपने राज्य में प्रवेश देने का नियम लागू किया था। बात अगर केवल उत्तराखण्ड की ही करें तो यहां राज्य सरकार ने न केवल दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया है बल्कि उत्तराखण्ड के मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू किया गया है।