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देहरादून

Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए न‌ई पेंशन योजना लांच अब OPS, NPS नहीं UPS से मिलेगी पेंशन

Unified Pension Scheme UPS: केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू, रिटायरमेंट पर मिलेगी 50 फीसदी पेंशन, राज्यों को भी मिलेगा विकल्प…

Unified Pension Scheme UPS
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत उत्तराखण्ड के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए न‌ई पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम अर्थात एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS होगा, जो 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी। जी हां… सरकारी कर्मचारियों को अब ओपीएस, एनपीएस नहीं बल्कि यूपीएस के जरिए पेंशन दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार का यह फैसला केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा परंतु एनपीएस की तरह ही राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

Uttarakhand employee pension scheme आपको बता दें उत्तराखंड के लाखों सरकारी कर्मचारी भी बीते काफी समय से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में भाजपा शासित राज्य होने के कारण जल्द ही यूपीएस के उत्तराखंड में भी लागू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस न‌ई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
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government employee pension scheme आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट ने न‌ई एकीकृत पेंशन योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि UPS में जहां महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा वहीं, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि पर अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर दिया जाएगा।

यह भी बताया गया है कि इस पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 25 वर्ष की सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50 फीसदी धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी की मौत होने पर उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन की धनराशि का 60 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कोई 10 साल सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो उसे दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। यह भी बताया जा रहा है कि न‌ई पेंशन योजना एनपीएस की तरह कर्मचारियों को यूपीएस में कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा।

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