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Uttarkashi Masjid news
Image Uttarkashi Masjid news (social media)

उत्तरकाशी

Uttarkashi Masjid News: उत्तरकाशी में धारा 163 लागू, मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल…

Uttarkashi Masjid news : उत्तरकाशी में मस्जिद को हटाने को लेकर हुआ विवाद, जन आक्रोश रैली मे बिगड़े हालात, जमकर हुआ पथराव और लाठीचार्ज, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 163 हुई लागू….

Uttarkashi Masjid news: उत्तरकाशी में मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं जिसके चलते मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने जन आक्रोश रैली का बड़ा रूप ले लिया। वही इस रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर पथराव किया गया। जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किए। इस तनावपूर्ण स्थिति को काबू में रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। वहीं इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अफवाह फैलाने से बचने को कहा है।

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Uttarkashi latest news today अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को उत्तरकाशी जिले के मुख्यालय के पास मौजूद मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने जिला मुख्यालय में महा रैली का आयोजन किया था जिसमें स्थानीय व्यापारियों ने भी महा रैली को अपनी दुकान और बाजार बंद करके समर्थन दिया था। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग मुख्य बाजार से होते हुए भटवाडी रोड तक पहुंचे थे जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया था। तभी इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोक झोंक शुरू होने लगी थी और इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। हालात बेकाबू होने लगे थे जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा।
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गुरुवार शाम को लागू की गई धारा 163, क‌ई पुलिसकर्मी भी घायल Uttarkashi news live :-

बता दें कि गुरुवार को हुए लाठी चार्ज के विरोध में आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को यमुना घाटी बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अक्टूबर की देर शाम से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्र में अनेक शर्तो व प्रतिबंधों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा चाकू भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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