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Dehradun business registration 2025
सांकेतिक फोटो Dehradun business registration 2025

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देहरादून

Dehradun नगर निगम में व्यापार पंजीकरण अनिवार्य सभी को लेना पड़ेगा लाइसेंस जाने शुल्क

Dehradun business registration 2025: देहरादून नगर निगम ने व्यवसायियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Dehradun business registration 2025: देहरादून‌ नगर निगम क्षेत्र में अब कोई भी व्यवसाय बिना पंजीकरण के संचालित नहीं किया जा सकेगा। नगर निगम देहरादून ने व्यवसायियों के लिए एक नई अनंतिम उपविधि लागू की है, जिसके तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम में न केवल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बल्कि हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना पड़ेगा। यह उपविधि 17 मई से प्रभाव में आ चुकी है और पूर्व में जारी सभी लाइसेंस स्वतः निरस्त माने जाएंगे। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखंड) की धारा 541 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।
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लाइसेंस के बिना व्यापार नहीं Dehradun business trade license

Dehradun municipal license rules 2025 नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायी तभी व्यापार करने के पात्र होंगे, जब वे निर्धारित शुल्क जमा कर निगम से लाइसेंस प्राप्त कर लें। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर चरणबद्ध जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार नियम तोड़ने पर 15 दिन की मोहलत दी जाएगी, जिसके बाद दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पर सात दिन का नोटिस देकर चार गुना शुल्क वसूला जाएगा और इसके बाद भी यदि नियम नहीं माने गए तो आरसी जारी की जाएगी।
शराब विक्रेताओं को भी नियम के दायरे में लाया गया
पहली बार आबकारी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। अंग्रेजी, देशी शराब, बियर बार और वाइन शॉप समेत सभी शराब विक्रेताओं को नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शराब पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर व्यापार लाइसेंस निरस्त करने और आबकारी विभाग से ठेका रद्द करने की संस्तुति की जाएगी।
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निर्धारित किए गए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क dehradun buisness Trade license registration renewal fee

नगर निगम ने अलग-अलग व्यवसायों के लिए शुल्क तय किए हैं। जैसे—
बियर बार: पंजीकरण ₹30,000 | नवीनीकरण ₹15,000
अंग्रेजी शराब की दुकान: ₹50,000 | ₹30,000
हास्पिटल/नर्सिंग होम: ₹25,000–₹1,00,000 | ₹10,000–₹50,000
प्राइवेट क्लीनिक/पैथ लैब: ₹15,000–₹50,000 | ₹8,000–₹30,000
शॉपिंग मॉल: वार्षिक भवन कर का 0.5% | ₹50,000
वेडिंग प्वाइंट/बैंक्विट हाल/होटल लाजिंग:- 20000 से 200000 | 10000 से 50000
पशु शाप/पशु क्लीनिक/पशु अस्पताल, 10000 से 15000| 5000 से 8000
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31 मई तक मांगी गई हैं आपत्तियां Municipal corporation license rules Uttarakhand:-

नगर निगम आयुक्त नमामी बंसल के अनुसार, प्रस्तावित उपविधि पर 31 मई की शाम 5 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। उसके बाद सभी पक्षों की बात सुनकर अंतिम उपविधि जारी की जाएगी। पूरी जानकारी निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की आपत्तियां सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम की यह पहल व्यापार व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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Sunil

सुनील चंद्र खर्कवाल पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे राजनीति और खेल जगत से जुड़ी रिपोर्टिंग के साथ-साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति व परंपराओं पर लेखन करते हैं। उनकी लेखनी में क्षेत्रीय सरोकारों की गूंज और समसामयिक मुद्दों की गहराई देखने को मिलती है, जो पाठकों को विषय से जोड़ती है।

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