uttarakhand Panchayat chunav 2025 highcourt order latest update उत्तराखंड पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट नहीं लगाई चुनाव प्रक्रिया पर रोक, निर्वाचन आयोग ने मांगा आदेश में संशोधन
uttarakhand Panchayat chunav 2025 highcourt order latest update :इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में सुनवाई जारी है। बता दें कि सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए 11 जुलाई को दिए गए न्यायालय के आदेश को स्पष्ट करने और उसमें आवश्यक संशोधन (मॉडिफिकेशन) की मांग की है। आयोग की ओर से कहा गया कि इस आदेश की व्याख्या के चलते चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है।
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क्या कहा आयोग ने? Uttarakhand panchayat election 2025 latest update
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में अपनी याचिका में यह दलील दी कि 11 जुलाई के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रुकावट की आशंका उत्पन्न हो रही है। खासकर उन जिलों में, जहां 14 जुलाई से चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, वहां असमंजस बना हुआ है। आयोग ने अदालत से अनुरोध किया कि आदेश को इस रूप में संशोधित किया जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं है।
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हाईकोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण: चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी गई uttarakhand highcourt voter list order panchayat election 2025
प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दो टूक कहा कि 11 जुलाई के आदेश में कहीं भी चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, और चुनाव की वैधता से संबंधित निर्णय लेना चुनाव आयोग का दायित्व है।
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दोहरी मतदाता सूची पर फैसला अब भी लंबित
हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि जिन प्रत्याशियों के नाम पंचायत और नगर निकाय दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, वे चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं। इस विषय पर अदालत की अगली सुनवाई आज दोपहर 1 बजे निर्धारित है। इसी सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने की संभावना है।
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पहले ही आंशिक रूप से स्थगित हो चुकी है चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया
गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते रविवार को एक आदेश जारी कर, सोमवार को प्रस्तावित सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया था। आयोग ने यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या में उत्पन्न अस्पष्टता के कारण लिया था। आपको बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही कुछ कानूनी पहलुओं पर असमंजस बना हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। अब सबकी नजरें दोपहर 1 बजे की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें दोहरी मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों की पात्रता को लेकर अंतिम दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं।