Family members of martyr Jagendra Singh chauhan, Adarsh Negi will get govt jobs in tehri garhwal, CM Dhami given approval uttarakhand latest news today: शहीद आदर्श नेगी और जगेंद्र सिंह के आश्रितों को समूह ग के पदों पर मिलेगी नौकरी, मुख्यमंत्री धामी ने दिया अनुमोदन
Family members of martyr Jagendra Singh chauhan, Adarsh Negi will get govt jobs in tehri garhwal, CM Dhami given approval uttarakhand latest news today: मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उत्तराखण्ड के वीर सपूतों का सम्मान समय-समय पर सरकार करती रहती है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के दो वीर सपूतों के आश्रितों को सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा देने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
Uttarakhand news today बताया गया है इन शहीदों में शहीद जगेंद्र सिंह और शहीद आदर्श नेगी के परिजनों को समूह ग के पदों पर नौकरी दी जाएगी। शहीद जगेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरन को टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय जबकि शहीद आदर्श नेगी के भाई अभिषेक नेगी को अधीक्षण अभियंता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग (नई टिहरी) में समूह ग के पद पर नौकरी प्रदान की जाएगी।
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Uttarakhand breaking news today बताते चलें कि 325 लाइट एडी बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात भनस्वाड़ी टिहरी गढ़वाल में जन्मे जगेंद्र सिंह चौहान बीते 22 फरवरी 2022 को सियाचिन ग्लेशियर में पैट्रोलिंग के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए थे जबकि कीर्ती नगर विकासखण्ड के थाती डागर निवासी राइफलमैन आर्दश नेगी ने बीते 8 जुलाई 2024 को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति पाई थी।
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उत्तराखण्ड सरकार ने बनाई है शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने हेतु नियमावली uttarakhand news live today
आपको बता दें कि शहीदों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमावली बनाई है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों में सेवारत उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने बीते वर्ष 2024 में कारगिल दिवस के अवसर पर बड़ी घोषणा करते हुए न केवल शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया था बल्कि बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने की भी घोषणा की थी। जिसके बाद दोनों का शासनादेश एवं नियमावली उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी किया गया था।
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