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Haldwani news: हल्द्वानी गर्भवती हुई नाबालिग किशोरी तो माता पिता ने करा दिया बाल विवाह
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Haldwani Banbhulpura teenager became pregnant after raped, parents child marriage nainital uttrakhand latest news today हल्द्वानी में किशोरी से दुष्कर्म के बाद नाबालिग का निकाह, आरोपी गिरफ्तार – माता-पिता पर भी मुकदमा दर्ज
Haldwani Banbhulpura teenager became pregnant after raped, parents child marriage nainital uttrakhand latest news today: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले से एक बेहद ही हैरतअंगेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के बनभूलपुरा में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसके ही माता-पिता ने मामला छिपाने के लिए बेटी का निकाह करा दिया। पूरा घटनाक्रम तब उजागर हुआ जब आरोपी युवक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच में पुलिस ने न केवल आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, बल्कि किशोरी के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
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प्रेम संबंध से शुरू होकर अपराध में बदला रिश्ता
इस संबंध में बनभूलपुरा पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार, बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवक का पड़ोस की 16 वर्षीय किशोरी से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और किशोरी गर्भवती हो गई। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए जल्दबाजी में दोनों का निकाह करा दिया। हालांकि, निकाह के कुछ समय बाद युवक की मां ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए आरोप लगाया कि उसकी जानकारी के बिना नाबालिग का विवाह कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की।
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जांच में उजागर हुई सच्चाई
जांच अधिकारी हेमंत प्रसाद के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों से पता चला कि किशोरी की उम्र मात्र 16 वर्ष 9 माह है और वह चार महीने की गर्भवती भी पाई गई। इसके बाद बनभूलपुरा थाने में किशोरी के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम में केस दर्ज किया गया, जबकि युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अधिकारी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।
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क्या कहता है कानून?
आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना संगीन अपराध है, जिसकी सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। वहीं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, नाबालिग बेटी का विवाह कराने पर माता-पिता और निकाह कराने वाले सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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