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UNLOCK 1.0

लाॅकडाउन बढ़ा 30 जून तक लगभग सभी गतिविधियाँ होंगी संचालित जानिए नए निर्देश

Lockdown 5.0:देश में तीस जून तक बढ़ा लाॅकडाउन, गृहमंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश..

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां केन्द्र सरकार ने विस्तारित लाॅकडाउन-5 (Lockdown 5.0)का ऐलान कर दिया है जो आगामी एक महीने तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने लाॅकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इस दौरान अगले एक महीने तक देश के सभी कटेंनमेंट जोन में विस्तारित लाॅकडाउन-5 जारी रहेगा और यहां किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी परन्तु कटेंनमेंट जोड़ को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में इस दौरान सभी गतिविधियां संचालित की जाएगी। जिन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। यहां यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि विस्तारित लाॅकडाउन-5 से देशवासियों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि लाॅकडाउन को क‌ई चरणों में खोला जाएगा। इसके साथ ही लाॅकडाउन-5 को लागू करवाने का सारी जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन को दे दी गई है, वहीं कटेंनमेंट जोन का निर्धारण कर वहां लाॅकडाउन-5 को लागू करवाएगी।


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क‌ई चरणों में खुलेगा लाॅकडाउन, पहला चरण होगा आठ जून से शुरू, यहां जानिए प्रमुख दिशानिर्देश:

1) केवल कटेंनमेंट जोन में आगामी एक महीने तक जारी रहेगा लाॅकडाउन-5 ।
2) लाॅकडाउन को खोलने का पहला चरण आगामी 8 जून से लागू होगा जिसे अनलाॅक-1 नाम दिया गया है।
3) अनलाॅक-1 में धार्मिक स्थल एवं सभी सार्वजनिक पूजा स्थल सामाजिक दूरी के साथ खुलेंगे।
4) होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल्स को भी अनलाॅक-1 के तहत सशर्त खोलने की मंजूरी।
5) दूसरे चरण की तारीख राज्यों से बातचीत के बाद निश्चित की जाएगी, जिसे अनलाॅक-2 के नाम से जाना जाएगा।
6) अनलाॅक-2 में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे।
7) तीसरे चरण में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, तथा सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा।
8) लाॅकडाउन-5 (Lockdown 5.0) के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे देश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
9) आगामी 1 जून से अंतराज्यीय यात्रा पर रोक हटाई जाएगी अर्थात एक जून से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की कोई जरूरत नहीं होगी।
10) लाॅकडाउन-5 के दौरान भी फेस मास्क और सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।



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