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उत्तराखण्ड सरकार ने जारी किए राज्य के अन्दर आवाजाही के दिशानिर्देश, जानिए पास के विषय में

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अनलॉक-1 के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, रेड जोन में आने-जाने के लिए पास (e pass uttarakhand lockdown) जरूरी..

केन्द्र सरकार द्वारा एक महीने के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने भी अनलॉक-1 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जहां रेड जोन में आने-जाने के लिए पास (e pass uttarakhand lockdown) बनाने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है यानी रेड जोन में आने-जाने के लिए आपके पास सम्बंधित अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ पास होना आवश्यक है। वहीं ग्रीन तथा आरेंज जोन के जनपदों में जाने के लिए पास बनाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ग्रीन तथा आरेंज जोन में आने के लिए पास बनाने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इस रजिस्ट्रेशन को ही आपका पास माना जाएगा और पास मांगे जाने पर पुलिस कर्मियों को यही रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा।


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दूसरे राज्यों से आने वालों को अभी भी बनाना पड़ेगा पास:-

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक-1 के दिशानिर्देशों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। अर्थात अनलॉक-1 में भी देश के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए पास होना आवश्यक है। बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा बीते 30 म‌ई को जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों में आवाजाही के लिए पास बनाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद अब प्रवासियों या उत्तराखण्ड में आने वाले सभी लोगों को अनलॉक-1 में भी पास बनाना आवश्यक है।


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