गृहमंत्रालय ने जारी किए अनलाॅक-4 की गाइडलाइंस (Unlock 4 guidelines), 30 सितंबर तक रहेगी लागू..
केन्द्र सरकार ने आज अनलाॅक-4 की गाइडलाइंस (Unlock 4 guidelines) जारी की। केन्द्र की ओर से जारी यह दिशानिर्देश आगामी 1 सितम्बर से 30 तक लागू होंगे। गृहमंत्रालय की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों में जहां मैट्रो को आगामी 7 सितम्बर से संचालित करने की बात कही गई है वहीं स्कूल और कॉलेज को पूर्व की भांति 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि मैट्रो का संचालन शुरू करने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मंत्रालय के साथ-साथ रेल मंत्रालय के साथ भी परामर्श किया जाएगा। इस गाइडलाइन में राज्यों द्वारा लॉकडाउन घोषित करने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया है अर्थात अब कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र की इजाजत के अपने राज्य में लाकडाउन घोषित नहीं कर सकती। इसके साथ ही अनलाॅक-4 के दौरान सामूहिक कार्यक्रमों यथा शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को सशर्त संचालित करने की अनुमति भी आगामी 21 सितम्बर से दी गई है। गृहमंत्रालय ने पुनः स्पष्ट किया है कि राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
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अनलाक-4 के दौरान इनको मिलेगी छूट और इन पर रहेगा अभी भी प्रतिबंध:-
1) सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान शामिल होने वाले लोगों को मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा।
2) पूरे देश में स्कूल कालेज पहले की तरह अनलाॅक-4 के दौरान भी बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे।
3) अनलाॅक-4 के दौरान कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
4) अनलाॅक-4 में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने-जाने पर कोई रोक नहीं, ना ही इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।
5) अनलाॅक-4 के दौरान भी लोगों को मास्क, सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी का पूर्णतया पालन करना होगा।
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6) अनलाॅक-4 के दौरान भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गो तथा पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर पर रहने की सलाह गृहमंत्रालय द्वारा दी गई है।
7) अनलाॅक-4 के दौरान थिएटरों को खोलने की अनुमति भी आगामी 21 सितम्बर से केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। हालांकि इस दौरान केवल ओपन-एयर थिएटर खुलेंगे।
8) अनलाॅक-4 के दौरान भले ही स्कूल कालेजों को सरकार द्वारा बंद रखा गया हो परन्तु इस दौरान राज्य सरकारों को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति होगी। इस दौरान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में भी प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
9) अनलाॅक-4 के दौरान भी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पूरी तरह बंद रहेंगे।
10) सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।