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देवभूमि दर्शन- राष्ट्रीय खबर

देश में 8 जून से इन क्षेत्रों में मिलेगी विशेष रियायत जानिए अनलाॅक-1 की 10 बड़ी बातें

अनलाॅक-1 (Unlock 1) से होगी देश को पूरी तरह अनलाॅक की शुरुआत, केवल कटेंनमेंट जोन में जारी रहेगा लाॅकडाउन-5, जाने पहले चरण में क्या खुलेगा..

बीते 25 मार्च से जारी देशव्यापी लाॅकडाउन अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है, आज केन्द्र सरकार ने लाॅकडाउन-5 की घोषणा के साथ ही लाॅकडाउन को खोलने का एक खाका भी तैयार कर लिया। गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कटेंनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों से लाॅकडाउन खोल दिया जाएगा। लाॅकडाउन हटाने का यह कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आगामी 8 जून से होगी। जिसे अनलाॅक-1 (Unlock 1) नाम से जाना जाएगा। इसके दौरान पिछले ढाई महीनो से बंद होटलों, रेस्टोरेंट आदि को भी खोलने की अनुमति होगी। बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए लाॅकडाउन-5 को लागू करवाने की सारी जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन को दे दी गई है, जो कटेंनमेंट जोन में लाॅकडाउन-5 को लागू करवाएंगे।


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लाॅकडाउन-5 में भी इन नियमों का करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से पालन, आठ जून से शुरू होने वाले अनलाॅक-1 में यह खुलेगा:-

1) लाॅकडाउन-5 के दौरान भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य है, फेस मास्क ना पहनने पर स्थानीय पुलिस चालान भी काट सकती है, जिसका आदेश सरकारों द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।
2) सामाजिक दूरी का पालन करना लाॅकडाउन-5 में भी अनिवार्य होगा, समूह बनाकर एकत्रित होने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।
3) एक जून से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
4) लाॅकडाउन-5 के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन इसका समय अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
5) अनलाॅक-1 (Unlock 1) में सभी धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक पूजा स्थल आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसका आदेश सम्बंधित राज्य सरकारें जारी करेंगी। लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6) होटल, रेस्टोरेंट, को खोलने की अनुमति भी अनलाॅक-1 के दौरान मिलेगी, जिसके लिए भी राज्य सरकारें ही एस‌ओपी जारी करेंगी।
7) ढाई महीने से बंद पड़े शापिंग मॉल्स को भी अनलाॅक-1 में खोल दिया जाएगा।
8) अनलाॅक-1 (Unlock 1) पूरे देश में 8 जून से लागू होगा।
9) अनलाॅक-1 के दौरान भी सभी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कालेज, जिम आदि भी इस दौरान बंद रहेंगे।
10) सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, तम्बाकू खाने आदि पर प्रतिबंध पहले की भांति जारी रहेगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।


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