Polytechnic Lecturer vacancy 2024 : बीफार्मा के हजारों अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें क्या था मामला….
Polytechnic Lecturer vacancy 2024: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 527 खाली पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने निर्देश दिया है कि उन अभ्यार्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा जिनकी बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन नहीं थी। इस फैसले के चलते अब वे अभ्यर्थी भी परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिनकी बीफार्मा में सेकंड डिवीजन या अन्य ग्रेड है। इससे पहले सिर्फ उन्हें ही योग्य माना जा रहा था जिनके पास बीफार्मा मे फर्स्ट डिवीजन थी।
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Bpharma candidate HighCourt Polytechnic Lecturer बता दें पौड़ी निवासी विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 7 जुलाई को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन विज्ञप्ति में शर्त यह रखी थी कि केवल वे ही अभ्यर्थी इनमें शामिल होंगे जिनकी बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन होगी जिसकी वजह से वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे इसलिए उन्होंने इसमें प्रतिभाग करने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसमें उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिनकी विज्ञप्ति में जारी शर्तों के अनुसार बीफार्मा में फर्स्ट डिवीजन नही थे यानी कि अब वे अभ्यर्थी भी इसमे प्रतिभाग कर पाएंगे जिनकी बीफार्मा में सेकंड डिविजन व अन्य थी। दरअसल राज्य सरकार ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है।
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