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Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand cabinet passed one year relaxation in UKSSSC Group-C examinations, including 8 other proposals.

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देहरादून

उत्तराखंड कैबिनेट में समूह-ग की परिक्षाओं में एक साल की छूट के साथ ही ये 8 प्रस्ताव भी हुए पास

नवनिर्मित उत्तराखंड कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) की दूसरी बैठक हुई संपन्न, आठ अन्य प्रस्तावों के साथ लिया गया यूकेएस‌एस‌एससी (UKSSSC) आयोजित समूह ग की परीक्षाओं में युवाओं को एक साल की छूट देने का फैसला..

राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को उत्तराखण्ड की नवीनतम कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें से तीन प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा निरस्त कर दिया गया। बुधवार को जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी उनमें कोरोना के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को एक वर्ष की छूट देने का फैuttसला सर्वाधिक चर्चित रहा। जिसका लाभ राज्य के हजारों युवाओं को मिलेगा। जी हां.. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर यूकेएस‌एस‌एससी (UKSSSC) आयोजित समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है। जो 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। इस संबंध में सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक होगी उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।
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कैबिनेट द्वारा बुधवार को लिए गए अहम फैसले एक नजर में:-

1) कोविड-महामारी के कारण युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो पहले फॉर्म भर चुके हैं।
2) कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि कैम्पा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी।
3) देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी।
4) दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा इतना ही नहीं 15 हजार से कम आय वाले दिव्यागों‌ को भी लाभ दिया जाएगा।
5) हाईकोर्ट में विचाराधीन परिवहन विभाग के मामले में मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया।
6) श्रीनगर, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए भी अलग से 44 पद सृजित किए गए हैं।
7) लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए 14.50 एकड़ जमीन देने के निर्णय को वापस लिया गया। यह जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी।
8) बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।

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