Connect with us
Uttarakhand government released unlock-4 Revised guidelines

उत्तराखण्ड

बाहर से उत्तराखण्ड आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब ये नियम होंगे लागू

राज्य (Uttarakhand) सरकार ने जारी की अनलाॅक-4 की संशोधित गाइडलाइंस (Unlock 4 guidelines), न‌ए दिशानिर्देश 21 सितम्बर से होंगे लागू..

राज्य (Uttarakhand) में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से बीते शनिवार को जारी यह दिशानिर्देश (Unlock 4 guidelines) आगामी 21 सितम्बर से लागू होंगे। इस आदेश के माध्यम से जहां सरकार ने पर्यटकों तथा क्वारंटीन के सम्बन्ध में अपने नियम-कायदे स्पष्ट किए हैं वहीं बार्डर पर अनिवार्य कोरोना जांच वाले आदेश से उत्पन्न असमंजस की स्थिति को भी दूर किया है। न‌ए आदेशों के तहत जहां अब उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी आवश्यक होगी वहीं सरकार ने बार्डर पर कोरोना की एंटीजन जांच की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए बार्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जिलों के सीमावर्ती बस अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य कर दी है। थर्मल स्कैनिंग के दौरान अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका निशुल्क एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। यात्री अगर चाहे तो बार्डर पर निजी लैब से भी अपने खर्चे पर कोरोना एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। इसके साथ ही अब यात्रियों को वेबसाइट पर पंजीकरण करने के साथ ही आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें- यूपी से उत्तराखंड आने वाली बसों पर अभी जारी रहेगा प्रतिबंध, उतराखण्ड सरकार ने नहीं दी मंजूरी

सात दिन से कम दिनों के लिए उत्तराखण्ड आने रहे लोगों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण के साथ ही आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सभी के लिए अनिवार्य:-

सरकार द्वारा जारी न‌ए दिशा-निर्देशों के अनुसार सात दिन से कम समय के लिए व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्तिगत कारणों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अब क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी परन्तु यदि कोई एक सप्ताह से अधिक समय के लिए उत्तराखण्ड आता है तो उसे 10 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा अब सेना और अर्द्धसैनिक बलों आदि के लिए भी 10 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आपके पास उत्तराखण्ड आने से 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। उत्तराखण्ड का कोई नागरिक यदि पांच दिन से कम अवधि के लिए राज्य से बाहर जाता है तो उसे भी वापस आने पर क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा परंतु यदि कोई पांच दिनों से अधिक समय के लिए राज्य से बाहर जाता है तो उसे वापस लौटते पर 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड बॉर्डर पर अब जरूरी नहीं होगा कोरोना टेस्ट, प्रशासन ने फिर बदले नियम

पर्यटकों के लिए जरूरी है यह नियम, स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण के साथ ही 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और आयोग्य सेतु एप होना भी अनिवार्य:-

राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए भी नई व्यवस्था शुरू की गई है। राज्य में आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड आने से पूर्व न सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा बल्कि राज्य में प्रवेश करने से 96 घंटे पूर्व की कोरोना की आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी या एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट को रजिस्ट्रेशन के समय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही उसे अपने साथ भी लाना होगा। यदि किसी कारणवश आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको बार्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पर पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। पर्यटकों को होटल या होम स्टे में कम से कम दो दिनों की बुकिंग करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि होटल में प्रवेश करने से पहले तक पर्यटकों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो होटल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निजी कोविड टेस्ट सुविधा से भुगतान के आधार पर उनका कोविड टेस्ट करवाएं।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को राज्य सरकार ने दी सुविधा, अब बार्डर पर भी करा सकेंगे कोरोना टेस्ट

More in उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND GOVT JOBS

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Lates News

To Top
हिमाचल में दो सगे नेगी भाइयो ने एक ही लड़की से रचाई शादी -Himachal marriage viral पहाड़ी ककड़ी खाने के 7 जबरदस्त फायदे!