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Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand government released unlock6 guidelines

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देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने Unlock6 की गाइडलाइन की जारी, कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ रहेगा प्रतिबंध?

केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही उत्तराखंड(Uttarakhand) सरकार ने भी जारी की अनलाक-6(Unlock6) की गाइडलाइंस…….

राज्य सरकार(Uttarakhand) ने बीते शनिवार को अनलॉक 6(Unlock6) की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी अनलाक-6 गाइडलाइंस में प्रदेश में बन्द कोचिंग शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दे दिये गये है, हालाकि इसका निर्णय जिलाधिकारी लेंगे लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन मे अभी भी बंदिशें जारी रहेंगी। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदुओं को अनलाक-6 के दौरान 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अनलाक-6 के दौरान उत्तराखंड में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं दो नवंबर से संचालित होंगी जिसकी घोषणा उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 5 के दौरान ही कर दी थी। इसके अतिरिक्त अनलाक 6 के दौरान भी कटेनमेंट जोन में लाकडाउन पहले की तरह ही 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

अनलॉक6 में मिलेगी इन जगहों पर पहले से ज्यादा राहत, ये है राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु:-
1)अनलॉक 6 के दौरान सभी जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोचिंग संस्थानों को खोलने के निर्देश दे सकते हैं हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी पाबंदी बनी रहेंगी।
2) अनलाक-6 के दौरान भी शासन ने ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को तवज्जो देने की अपेक्षा की है तथा व्यवहारिक जीवन में अभी इसी को अपनाने को कहा है।
3) राज्य में दो नवंबर से हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी एस‌ओपी का पूर्णतया पालन किया जाएगा।
4) स्कूल खुलने पर सामाजिक दूरी,मास्क तथा कोरोना सुरक्षा के नियमों के अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
5) स्कूल जाने से पहले छात्र-छात्राओं को अभिभावकों से लिखित में इसकी अनुमति लेनी होगी।
6) कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए अनलाक-5 के दौरान जारी एसओपी को ही अनलाक-6 के दौरान भी 30 नवंबर तक यथावत रखा जाएगा‌।7) त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए सभी मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा है जिससे स्वास्थ्य का खतरा पैदा हो रहा है ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह आम लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करवाएं।
यह भी पढ़ेउत्तराखण्ड: हल्द्वानी में 02 नवंबर से नहीं खुलेंगे प्राइवेट स्कूल, प्रबंधकों ने लिया फैसला

8) प्रत्येक जिलों मे ज़िलाधिकारीयो को अनिवार्य रूप से आम नागरिकों को मास्क का इस्तेमाल,हाथ धोने और सामाजिक दूरी के मानकों के अनुपालन करने के पुनः निर्देश देने को कहा गया है। ताकि सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करवाया जा सके।
9) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को अनलाक-6 के दौरान भी स्मार्ट सिटी देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
10) बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन ,एयरपोर्ट व बॉर्डर पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच करवानी होगी।
11) कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा तथा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की होगी।
12) अनलाक-5 की तरह ही प्रदेश में 5 दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर क्वारेंटाइन होने से छूट दी जाएगी।
13) प्रदेश में 5 दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वालों को लौटने पर 10 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा ,इस दौरान वह अपने स्वास्थ्य पर भी नजर रखेंगे।




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