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उत्तराखंड सरकार ने Unlock5 की गाइडलाइन की जारी, कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ रहेगा प्रतिबंध?

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अनलॉक-5 (Unlock 5): केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही उत्तराखंड(Uttarakhand) सरकार ने भी जारी की अनलाक-5 की गाइडलाइंस , अब मिलेगी पहले से ज्यादा छूट

केन्द्र सरकार द्वारा अनलॉक-5(Unlock5) की गाइडलाइंस जारी करने के बाद उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने भी बीती गुरुवार शाम को अनलाक-5 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए। केन्द्र की तर्ज पर बनी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस में पहले से ज्यादा छूट दी गई है। अनलॉक-5 में अब शादी विवाह सहित किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, अभी तक यह संख्या 100 लोगों तक ही सीमित थी। सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज, स्वीमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि को भी सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि स्कूलों के लिए अब शिक्षा विभाग जबकि कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है। अर्थात स्कूल- कालेजों को खोलने के विषय में अब कोई भी फैसला शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 15 अक्टूबर से पहले लिया जाएगा। जिसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। वहीं 15 अक्तूबर से जिलाधिकारियों की अनुमति लेकर कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति होगी। इतनी रियायतें देने के साथ ही राज्य सरकार ने कटेनमेंट जोन में लाकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, हालांकि राज्य सरकार की बिना सहमति के जिला प्रशासन कटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगह लाकडाउन घोषित नहीं कर पाएंगे।
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अनलॉक- में मिलेगी पहले से ज्यादा राहत, ये है राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु:-
1) अनलॉक-5 के दौरान भी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। हालांकि अनलाक-4 की तरह ही जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार की इजाजत के बिना लॉकडाउन घोषित नहीं कर पाएगा।
2) 15 अक्टूबर से व्यापारिक प्रदर्शनियां भी शुरू हो सकेगी तथा थोक विक्रेता और विनिर्माणकर्ताओं व खुदरा व्यापारियों को आपसी लेन देन की अनुमति भी होगी। जिसके लिए वाणिज्य मंत्रालय अलग से गाइडलाइंस जारी करेगा।
3) स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर मल्टीपलेक्स, मनोरंजन पार्क आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुलेंगे। हालांकि इनमें एक बार में अधिकतम 200 लोग मौजूद रह सकेंगे।
4) 15 अक्टूबर के बाद शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। हालांकि 15 अक्टूबर तकअनलाक-4 की तरह ही अधिकतम 100 लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं।
5) राज्य में 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेजों को सशर्त खोलने की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग गाइडलाइंस जारी करेगा। हालांकि स्कूलों कालेजों को खोलने का फैसला अभिभावकों की आम सहमति से लिया जाएगा और छात्र-छात्राओं को भी स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी, अनलॉक-5 में भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी।
6) कोचिंग इंस्टीटयूट को 15 अक्टूबरसे खोला जा सकता है जिसकी अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी। जिलाधिकारी यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के पश्चात लेंगे।
7) अनलाक-5 के दौरान भी लोगों को मास्क सेनेटाइजर आदि का प्रयोग पहले की तरह ही करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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