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Uttarakhand news : 30% green cess will be deducted on these vehicles coming from outside
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand Green Cess News)

UTTARAKHAND NEWS

देहरादून

उत्तराखंड में बाहर से आने वाले इन वाहनों का 30 फीसदी तक कटेगा ग्रीन सेस, लागू होंगी दरे

Uttarakhand Green Cess News   : प्रदेश में बाहरी वाहनों के प्रवेश करने पर 30 फीसदी तक कटेगा ग्रीन सेस, लागू होंगी दरें, 15 जून के बाद होगा लागू…

Uttarakhand Green Cess News   : राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने सहमति जताते हुए उन पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी बीच कैबिनेट ने बाहरी राज्यों से आने वाले निजी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश को महंगा कर दिया है जिसके तहत बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों को 28 से 30% ग्रीन सेस देना होगा जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। बताते चलें यह बाहरी राज्यों के निजी वाहनों के लिए 15 जून के बाद लागू होगा हालांकि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाले वाहनों का ग्रीन सेस पहले जैसा ही रहेगा।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस की वसूली की जाती है लेकिन वर्ष 2021 में चेक पोस्ट बंद होने के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले निजी श्रेणी के वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाना संभव नहीं हो पा रहा था इसके बाद ग्रीन सेस की दरों में बढ़ोतरी की गई है और अब बाहरी राज्यों को प्रवेश के लिए 80 से 700 रुपए तक खर्च करने होंगे। बताते चले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे के जरिए ग्रीन सेस की कटौती वाहन के फास्टटैग खाते से की जाएगी जिसके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन भी कर लिया गया है। इस सिस्टम के लिए नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया और वाहन सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन की कार्यवाही चल रही है जो इसी माह के भीतर वाहनों की ग्रीन वसूली शुरू करेगा। बताते चले प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन और दो पहिया वाहनों पर ये फैसला लागू नहीं होगा।

ये रहेगा ग्रीन सेस 

भारी वाहन ( 3 एक्सल ) 450 रुपये

भारी वाहन ( 4 से 6 एक्सल) 600 रुपये

7 एक्सल या इससे अधिक ( 700 रुपये)

मध्यम और भारी माल वाहन (7.5 से 18.5 टन) : 250 रुपये

हल्के माल वाहन(3 से अधिक और 7.5 टन से कम) : 120 रुपये

डिलीवरी वैन(3 टन तक) : 80 रुपये

भारी निर्माण उपकरण वाहन : 250 रुपये

बस ( 12 सीट से अधिक) : 140 रुपये

मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार : 80 रुपये

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