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Bali in Nanda sunanda Devi Festival 2025, High Court granted permission nainital news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Nanda sunanda festival Bali)

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Nainital news: नंदा देवी महोत्सव 2025 में दी जाएगी बली हाईकोर्ट ने सशर्त दी अनुमति

Nanda sunanda festival Bali  : 2010 से बकरों की बलि पर लगी रोक हटी, कोर्ट ने दी अनुमति, जाने क्या इसकी पीछे की वजह...

Bali in Nanda sunanda Devi Festival 2025, High Court granted permission nainital news today: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल तक कई सारे पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह का महोत्सव कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला हर वर्ष नंदा देवी महोत्सव है जो मां नंदा और उनकी बहन सुनंदा की पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बताते चले इस महोत्सव में बकरे की बलि देने की परंपरा काफी पुरानी है लेकिन पिछले 14 सालों से बकरों की बलि देने पर हाई कोर्ट की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था जिसे एक बार फिर से हटा दिया गया है। यानी हाई कोर्ट की ओर से पशु बलि देने की इजाजत दी गई है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले के नैना देवी मंदिर में इस वर्ष 29 अगस्त से नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है जो आगामी 5 सितंबर तक चलेगी। इस महोत्सव में बकरे की बलि देने की परंपरा काफी पुरानी है इतना ही नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले से देवी को प्रसन्न करने और समृद्धि की कामना के लिए पशु बलि दी जाती थी । हालांकि पशु क्रूरता रोकथाम कानून और बढ़ते पशु अधिकारी आंदोलन के चलते इस पर वर्ष 2010 में रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही मंदिर में पशुओं के प्रवेश और बलि दोनों पर रोक थी । इसके खिलाफ नैनीताल के रहने वाले पवन जाटव और बाकी लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें बताया गया कि बलि देना बहुत पुरानी प्रथा है। ऐसे में इस प्रथा को रोका जाना आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। वहीं बीते शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बकरे की बलि की इजाजत दी है।

नंदा देवी महोत्सव में दी जायेगी बकरे की बलि

अब नंदा देवी महोत्सव के दौरान स्लाटर हाउस बनाकर बकरे को बलि दी जा सकेगी। हालांकि मंदिर के अंदर अभी भी पशु बलि पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर से की जाएगी। बताते चले वर्ष 2010 के बाद 2015 और 16 में भी हाईकोर्ट से पशु बलि की इजाजत मांगी गई थी लेकिन उस समय प्रतिबंध हटाया नहीं गया था और रोक बरकरार थी। लेकिन इस बार हाई कोर्ट की ओर से अनुमति देते हुए आदेश दिया गया है।नगर पालिका स्लाटर हाउस में बकरे की बलि देने के लिए एक स्थान निर्धारित करना होगा । इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने की। इसके साथ ही पीसीबी को भी एनओसी जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

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