सीएम धामी(CM Pushkar Dhami) बोले बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट(RTPCR REPORT) की जरूरत नहीं, जल्दी नई गाइडलाइन होगी जारी
अभी तक की उत्तराखंड सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी थी। लेकिन शुक्रवार शाम हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सीएम धामी(CM Pushkar Dhami) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है। कई जिलों में अब कोरोना के पॉजिटिव केस भी नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते अब राज्य सरकार 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को खत्म करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा की अधिकतर बार्डर पर चेकिंग के नाम में वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग जाती हैं और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब नई गाइडलाइन में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी।
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बता दें कि प्रदेश में चार अगस्त तक कोविड कर्फ्यू लागू है। जिसके लिए मंगलवार को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। बताते चलें कि पिछले हफ्ते की एसओपी में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले सिर्फ उन लोगों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिन्हें कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगाए 15 दिन हो चुके हैं। सीएम धामी ने कहा की उच्चाधिकारियों को वे आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म करने के लिए कह चुके हैं। कोविड कर्फ्यू की जारी होने वाली नई गाइड लाइन में अब यह व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही राज्य में सिर्फ उन्ही पर्यटकों और लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास 15 दिन पुरानी डबल डोज का प्रमाण पत्र होगा।