justice for kashish case: नन्ही परी गैंगरेप मर्डर केस, आरोपी के वकील को मिल रही जान से मारने की धमकी, सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश, सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट डिलीट कराने के कोर्ट ने आईजी साइबर क्राइम को दिए निर्देश…
nanhi pari justice for kashish case haldwani Pithoragarh threat to lawyer of akhtar ali highcourt order for safety uttarakhand news today: उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय कशिश रेप व ह्त्या प्रकरण में आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं आरोपी के बरी होने के बाद हल्द्वानी से लेकर अन्य जगहों पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। कशिश को न्याय दिलाने के लिए जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वही इस बीच सोशल मीडिया में आरोपी अख्तर की पैरवी करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ धमकियां भेजी जा रही है।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नन्ही परी हत्याकांड में फांसी की सजा प्राप्त आरोपी अख्तर अली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कराया है। जिसके बाद से आरोपी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार धमकी जारी की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीते मंगलवार को हाईकोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने इस मामले की शिकायत मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष की है। जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्याय मूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को उक्त अधिवक्ता और उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्टके डीलीट करने के आदेश
इसके अलावा कोर्ट आईजी साइबर क्राइम को आदेश दिया है कि वह सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट कराएं। यदि कोई ऐसा करने से मना करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। कोर्ट का कहना है कि वकील सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो वह जांच अधिकारी के खिलाफ करें। कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के विरुद्ध स्पष्ट तौर पर कार्यवाही करने को कहा है। बताते चले नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी कशिश के साथ दुष्कर्म और ह्त्या की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद से लोगों में भारी उबाल है।
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