Uttarakhand panchayat chunav symbol update: उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: चिन्ह आवंटन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का संशोधित आदेश जारी, हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
Uttarakhand panchayat chunav symbol update: उत्तराखण्ड पंचायत चुनावों को लेकर चल रही कानूनी दांव पेंच की लड़ाई के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य के देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव चिन्ह आवंटन की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। बता दें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के आलोक में लिया गया है, जहां दोहरी मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों को लेकर उठे सवालों पर अदालत ने आयोग से स्पष्टिकरण मांगा था। जिसकी व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि हमने चुनावी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।
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क्या है संशोधित कार्यक्रम?
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया आज, 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद शेष आवंटन प्रक्रिया 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक पूरी की जाएगी। यह संशोधन आयोग द्वारा आज 14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों की व्याख्या के बाद किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। ऐसे में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन की अस्थायी रोक को समाप्त करते हुए नई समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

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आपको बता दें कि इससे पूर्व 11 जुलाई को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश की स्पष्टता ना होने पर बीते 13 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग ने न केवल एक आदेश जारी कर सोमवार यानी आज होने वाली चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पर दोपहर 2 बजे तक अस्थाई रोक लगा दी थी बल्कि आदेश की स्पष्टता हेतु हाईकोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 11 जुलाई के आदेश में चुनाव प्रक्रिया को रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था, केवल आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव करना एवं वैधता से जुड़े मामलों का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का काम है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए आदेश में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 जून को जारी अधिसूचना में चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी अन्य सभी तिथियाँ, जैसे नाम वापसी, मतदान, मतगणना आदि यथावत रहेंगी और उसी अनुसार कार्य संपन्न होगा।
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