uttarakhand daroga constable bharti rule: दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में हुआ बदलाव, एकीकृत नियमावली लागू....
Uttarakhand police forest van Daroga constable age limit changed, integrated policy bharti rule news today:उत्तराखंड में पुलिस भर्ती से संबंधित राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए एकीकृत नियमावली बनाने की योजना तैयार की गई है। जिसकी अधिसूचना बीते गुरुवार को जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि भर्ती की आयु सीमा समेत कई अन्य बदलाव भी लागू किए गए हैं।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न विभागों के वर्दीधारी दरोगा और सिपाहियों की भर्ती में एकरूपता के तहत एकीकृत भर्ती नियमावली लागू की गई है। यानी दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक पुलिस, अभिसूचना, प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भर्ती अब एक ही परीक्षा से होगी।
दरोगा कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में बदलाव
जबकि कांस्टेबल पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय- विधानसभा में रक्षकों की भर्ती के लिए भी एक ही परीक्षा होगी। अभी तक इनकी अलग-अलग परीक्षाएं होती थीं लेकिन अब ऐसा नही होगा। इसके अलावा दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी जो अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। जबकि कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल थी, जो बढ़ाकर अब 18 से 25 साल कर दी गई है।
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