Connect with us
Uttarakhand news: Rudraprayag B.Ed fake degree teacher in jakholi
Image : सांकेतिक फोटो ( Rudraprayag B.Ed fake degree)

UTTARAKHAND NEWS

रूद्रप्रयाग

Uttarakhand News: रुद्रप्रयाग में B.ed की फर्जी डिग्री से बना शिक्षक, जेल में कटेगी जिंदगी

Rudraprayag B.Ed fake degree : B.Ed की फर्जी डिग्री से पाई शिक्षक की नौकरी, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी, ₹15,000 का लगा जुर्माना…

Rudraprayag B.Ed fake degree Teacher  : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जहां पर एक युवक ने बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाई जिसका खुलासा होने पर आरोपी शिक्षक का पद से निलंबन कर उसे बर्खास्त कर दिया गया वहीं आरोपी शिक्षक को 5 साल की कठोरतम सजा सुनवाई गई है इसके साथ ही 15000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले यह प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इससे पहले भी इस तरह के फर्जीवाडे के मामले सामने आ चुके हैं।

यह भी पढ़े :Ramnagar news: रामनगर में बड़ा गड़बड़झाला तहसीलदार के फर्जी साइन से बना डाले आय प्रमाण पत्र

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय में तैनात त्रिलोक सिंह कठैत पुत्र भगत सिंह ने B.Ed की फर्जी डिग्री लेकर वर्ष 2019 में नौकरी पाई जिसकी एसआईटी व विभागीय जांच हुई तो शिक्षक की B.Ed की डिग्री का सत्यापन कराया गया। जिसके चलते डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ जांच में आख्या प्राप्त हुई तो मालूम पड़ा कि इस नाम के शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय से कोई भी बीएड वर्ष 1993 की डिग्री जारी नहीं हुई थी। इसके बाद शासन स्तर से एसआईटी जांच भी कराई गई थी जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा त्रिलोक सिंह कठैत के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया वहीं वर्ष 2021 में शिक्षक को निलंबित कर बर्खास्त किया गया तथा सीजेएम न्यायालय रुद्रप्रयाग जिले के समक्ष विचरण हुआ।

फर्जी शिक्षक को 5 साल की सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फर्जी शिक्षक को 5 साल की कठोर सजा सुनाई है इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15000 का अर्थ दंड लगाकर हिरासत में लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी कि न्यायालय ने फर्जी शिक्षक त्रिलोक सिंह को फर्जी B.E.D की डिग्री के आधार पर छल कपट करने का दोषी पाते हुए धारा 420 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कठोर कारावास की सजा सुनाई है वहीं ₹15000 का जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । जानकारी के मुताबिक आरोपी त्रिलोक सिंह को चमोली पुरसाड़ी भेजा गया है ।

उत्तराखंड की सभी ताजा खबरों के लिए देवभूमि दर्शन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए।।

More in UTTARAKHAND NEWS

deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino slot siteleri bahis siteleri casino siteleri bahis siteleri canlı bahis siteleri grandpashabet
To Top