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Uttarakhand Special Intensive Revision SIR Electoral Roll will match 2003 Voting list, voters divided into 4 catagory latest news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand SIR electoral Roll News)

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Uttarakhand: उत्तराखंड में SIR 2003 की वोटिंग लिस्ट जारी होगा मिलान 4 श्रेणियों में बांटे मतदाता

Uttarakhand SIR electoral Roll News: एसआईआर के लिए चार श्रेणियों मे बांटे गए मतदाता, 2003 की मतदाता सूची जारी, देख लें अपना नाम…

Uttarakhand Special Intensive Revision SIR Electoral Roll will match 2003 Voting list, voters divided into 4 catagory latest news today: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। जिसके तहत जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर की तैयारी के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है जिसमे चार श्रेणियों में मतदाताओं को बांटा गया है। दरअसल पहली श्रेणी -ए मे वो मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में शामिल है जिनकी आयु 38 वर्ष या इससे अधिक होगी उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी पंजीकृत होगा तो उसे सत्यापन के समय केवल एब्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार श्रेणी बी के ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में है। उनकी उम्र 38 वर्ष या इससे ऊपर है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो उन्हें आयोग के सामने 11 दस्तावेज पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र या आधार कार्ड) देने होंगे।

श्रेणी सी और डी मे जानें कौन से मतदाता

जबकि श्रेणी सी में ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है और उनकी आयु 20 से 37 के बीच है तथा श्रेणी डी के ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 से 19 साल है उनको 11 दस्तावेज में से स्वयं का कोई एक और एक अपने माता-पिता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

विधानसभा क्षेत्र की सूची में मतदाताओं को खोजना होगा अपना नाम

बताते चले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी की है, जिसमें सभी 70 विधानसभा क्षेत्र की सूची में मतदाताओं को अपना नाम खोजना होगा। यदि आयोग के निर्णय से कोई मतदाता व्यथित होगा तो उसे निर्धारित 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी प्रथम अपील करनी होगी।

मतदाता संतुष्ट न होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते हैं अपील

इसके बाद भी यदि संतुष्टि नही होती है तो वह 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील पेश कर सकते हैं। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 11733 पोलिंग बूथ है जिनमें हर राजनीतिक दल का एक-एक बीएएल नियुक्त किया जाना है। हालांकि अब तक केवल 2744 ही नियुक्त हुए हैं लेकिन उन्होंने जल्द ही राजनीतिक दलों से बीएएल नियुक्त करने की मांग की है। यानी इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा।

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