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Delhi dehradun expressway update
फोटो सोशल मीडिया Delhi dehradun expressway update

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दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की राह में रोड़ा बना 1 मकान 1600 वर्ग मीटर के प्लाट ने रूकवाया काम

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Delhi dehradun expressway update: न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण अभी तक नहीं हो पाया भूमि अधिग्रहण, अब अदालत के फैसले पर टिकी एन‌एच‌एआई की निगाहें….

Delhi dehradun expressway update: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अतिमहत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक ओर जहां उद्घाटन की तिथियां घोषित होने के बावजूद अभी तक इसके दो चरणों को शुरू नहीं किया जा सका है वहीं दूसरी ओर अब इसके अन्य चरणों के निर्माण कार्य में भी रोड़ा अटक गया है। जी हां… हाइवे के प्रस्तावित निर्माण पथ पर एक किसान की भूमि और भवन आ जाने से इसका निर्माण कार्य बाधित हो गया है। दरअसल किसान ने एन‌एच‌एआई को हाइवे निर्माण के लिए अपनी 1600 वर्ग मीटर भूमि देने से इंकार कर दिया है। अब एन‌एच‌एआई के अधिकारी इस समस्या के समाधान को लेकर कौन सा रास्ता निकालते हैं ये देखने वाली बात होगी। बताया गया है कि एनएचएआई ने करीब 1600 वर्ग मीटर के इस प्लाट को छोड़ कर एक्सप्रेस वे के बाकी हिस्से का काम लगभग पूरा कर लिया है।
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Delhi dehradun expressway construction work news update today प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली-यूपी सीमा पर स्थित गाजियाबाद के मंडोला गांव में स्थित एक 1600 वर्ग मीटर का प्लाट और इसमें बने भवन ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में बाधा उत्पन्न कर दी है। बताया गया है कि यह संपति मंडोला निवासी वीरसेन सरोहा की है । एन‌एच‌एआई के अधिकारियों के मुताबिक यह मकान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 1998 में शुरू की गई मंडोला आवासीय प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उस समय हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान इस भवन के स्वामी वीरसेन ने मुआवजे की राशि को कम बताते हुए अपनी जमीन देने से इंकार कर दिया था, तभी से यह भवन अदालत में न्याय के गौते लगा रहा है। अदालत ने इसके भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई थी, बावजूद इसके हाउसिंग बोर्ड ने 2008 तक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास जारी रखा था। वर्तमान में इस संपति के वास्तविक स्वामी वीरसेन का निधन हो गया है और इसका मालिकाना हक उनके पोते लक्ष्यवीर का हो गया है। वहीं न्यायालय में इस मुकदमे का बतौर भवन स्वामी संचालन कर रहे हैं। आपको बता दें अदालत में चल रहे इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है।
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