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Ankita bhandari case decision: अंकिता भंडारी केस एडीजे कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
Ankita bhandari case news : 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फैसला, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर ,अंकित गुप्ता तीनो दोषी करार , तीनों को हुई उम्र कैद की सजा ....
Ankita bhandari case decision judgement kotdwar : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज शुक्रवार 30 मई को पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पुलकित आर्य उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या के मामले में दोषी करार करते हुए आरोपियों पर 302 201 354 की धाराओं मे दोष को सिद्ध किया है वहीं तीनो को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास हुआ है बता दें इस फैसले पर पूरे उत्तराखंड समेत देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी वही अंकिता के परिजन कोर्ट से काफी उम्मीद की आस लगाए बैठे थे
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गौरतलब हो कि कोटद्वार स्थिति एडीजे मे 30 जनवरी 2023 को अंकिता हत्याकांड के मामले में पहली सुनवाई हुई थी वही एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेजों का आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिसमें तीनों आरोपियों वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए हालांकि 97 गवाह एसआईटी ने इस मामले में बनाए थे इसमें 47 अहम गवाह को ही अदालत में पेश कराया गया।
अंकिता ह्त्याकांड का जानें क्या था पूरा मामला ( Ankita bhandari case news)
ऋषिकेश के वनंत्रा रिजार्ट के मालिक पुलकित आर्य ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की सूचना राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में की थी इसके बाद से लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और 22 सितंबर 2022 को जिला अधिकारी के आदेश पर इस पूरे मामले की नियमित जांच के लिए पुलिस को लक्ष्मणझूला थाने को दिया गया । वही लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच करते हुए पता लगाया कि पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता समेत सौरभ भास्कर ने 18 सितंबर को ही अंकिता की हत्या कर दी थी। अंकिता की हत्या करने के पीछे वजह थी अंकिता का अनैतिक कार्यों को करने पर ना कहना और जब अंकिता ने अनैतिक कार्यों के दबाव को स्वीकार नहीं किया तो तीनों आरोपियों ने राज बाहर ना आए इसलिए अंकिता को चीला नहर में फेंक दिया था । 22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे से अपहरण की धारा हटाकर हत्या के सबूत छुपाने और अपराधिक की धारा को छोड़ दिया था जिसके बाद 23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा जेल में भेजा गया तथा इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश व उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया था जिसके बाद अंकिता का एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम किया गया। 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया। वहीं विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गईं। 16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई जिसके चलते आज 30 मई 2025 को तीनो आरोपी दोषी करार हुए है जिन्हे कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ।
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