Uttarakhand govt teacher job : उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ रद्द….
Uttarakhand govt teacher job: उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है जिसमे कई सारे ऐसे द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है जिनका विवाह उत्तराखंड के बाहर राज्यों यानी उत्तर प्रदेश दिल्ली और हरियाणा में हुआ है राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति पर अब रोक लगा दी है। जिसके चलते अब कई सारी बाहरी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों का प्रदेश में शिक्षिका बनने का सपना अधूरा रहने वाला है।
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Uttarakhand govt teacher vacancy बता दें उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है जिसमे विभिन्न द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। जिनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों का विवाह अन्य राज्यों से हुआ है। इस विषय पर शिक्षा निदेशालय ने 27 अगस्त 2024 को सरकार को एक पत्र भेजकर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे थे कि क्या इन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड राज्य में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं जिस पर अधिकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर समाज कल्याण कार्मिक और न्याय विभाग से सुझाव मांगे गए हैं ताकि इस मामले में सही दिशा में कदम उठाए जा सके।
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Uttarakhand teacher news today इस संबंध में शासन के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कार्मिक विभाग के 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश अनुसार उत्तराखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के 29 दिसंबर 2008 के शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत दिए गए संरक्षण केवल सेवा शर्तों तक सीमित है इस तरह मूल राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही हुए दूसरे राज्यों के लिए एससी, एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत भी मान्य नहीं होंगे। यह सुविधा केवल उनके पैतृक राज्य में ही प्राप्त हो सकेगी।