Uttarakhand UCC marriage last date : समान नागरिक संहिता के तहत अब एक साल तक करवा सकते हैं विवाह पंजीकरण, समय सीमा में दी गई छूट...
Uttarakhand UCC marriage last date : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC से जुड़ा एक जरूरी अपडेट सामने आ रहा है जहां पर राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण कराने की समय सीमा में एक साल तक की छूट दी है। यानी शादीशुदा कपल अब 6 महीने की बजाय 1 साल तक के अंतर्गत विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। वही अधिनियम लागू होने के बाद हुई शादियों का पंजीकरण कराने की समय सीमा पहले की तरह 60 दिन ही रखी गई है जिसके संबंध में विधाई एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिसे अब 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार आगामी 19 अगस्त को चमोली जिले के गैरसैंण में होने जा रहे मानसून सत्र में विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक ला सकती है। बताते चले उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद अब तक करीब 3 लाख विवाह पंजीकरण कराए जा चुके हैं जबकि इसी वर्ष 27 जनवरी से UCC लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है।
तेजी से बढ़ रहा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा
वहीं अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ने लगा है जिसके तहत प्रतिदिन औसत 1634 विवाह के पंजीकरण हो रहे हैं जबकि इससे पहले 2010 के एक्ट में होने वाले विवाह पंजीकरण का प्रतिदिन औसत मात्र 67 ही था। पहले बहुत कम लोग विवाह पंजीकरण करते थे लेकिन वर्ष 2010 से लाघु इस एक्ट के तहत 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 विवाह पंजीकरण हुए हैं। 27 जनवरी 2025 से अब तक UCC के तहत होने वाले विवाह पंजीकरण की संख्या 3,01,526 पर पहुंच गई है।
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