UCC Property rules in uttarakhand : संतान की मृत्यु के बाद माता-पिता भी होंगे संपत्ति के हकदार, अभी तक सिर्फ पत्नी को मिलता था इस सेवा का लाभ…..
UCC Property rules in uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अब संतान की मृत्यु के बाद माता-पिता को भी संपत्ति में अधिकार मिलने का प्रावधान शामिल किया गया है जिसके चलते अब यह अधिकार केवल मृतक की पत्नी को ही नहीं बल्कि मृतक के माता-पिता को भी मिल सकेगा। दरअसल यह कदम माता-पिता के हितों की सुरक्षा और पारिवारिक संरचना में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है जिसका उद्देश्य माता-पिता को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें संपत्ति से वंचित न करने को लेकर उठाया गया है।
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UCC rules in uttarakhand बता दें उत्तराखंड में आगामी 9 नवंबर को समान नागरिक संहिता ( UCC) को लागू करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। जिसके चलते बीते शुक्रवार को UCC की नियमावली का ड्राफ्ट अंग्रेजी भाषा में सरकार को सौंपा गया है जिसे अनुवाद करने के साथ विधि और न्याय विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर उसे प्रभावी तौर पर लागू करने की तैयारी और तिथि की घोषणा कर सकती है। प्रदेश में UCC के लागू होते हैं कई नियम कानून बदलने वाले हैं। जिसमें मुख्य रूप से आम लोगों के उत्तराधिकार से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव नजर आने वाला है।
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यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में बदल जाएगा उत्तराधिकार का कानून, माता-पिता को भी मिलेगा संपत्ति का अधिकार:-
Uniform civil code rules in uttarakhand दरअसल UCC के लागू होने से संतान की मृत्यु होने पर माता-पिता भी उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे वरना अभी जो उत्तराधिकार कानून है उसके तहत पति की मृत्यु के बाद बैंक बैलेंस संपत्ति आदि पत्नी को मिलती है जिसके कारण माता-पिता बेसहारा रह जाते हैं। UCC के आते ही यह विसंगति समाप्त हो जाएगी और माता-पिता को भी संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा। बताते चलें ड्राफ्ट दो वॉल्यूम और चार हिस्सों में है जिसमें एक वॉल्यूम में 200 व दूसरे में 400 पन्ने हैं जिनमे विवाह और विवाह विच्छेद लिविंग रिलेशनशिप जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकारी संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को तय किया गया है।