Connect with us
alt="uttarakhand new unlock 1 guidelines for COVID19"

UNLOCK 1.0

उत्तराखण्ड: तीनों जोन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, जानिए कहा मिलेगी छूट और कहाँ रहेगा प्रतिबंध

उत्तराखण्ड सरकार ने जारी किए अनलाॅक-1 (Unlock 1 guidelines) के दिशानिर्देश..

उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न जिलों की कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को न‌ए जोन में वर्गीकृत कर दिया है। जहां अभी तक राज्य के सभी जिले आरेंज जोन में रखे गए थे वहीं अब राज्य का नैनीताल जिला रेड जोन में तथा उधमसिंह नगर जिला ग्रीन जोन में रखा गया है। इसके अलावा अन्य 11 जनपदों की स्थिति का यथावत रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अनलाॅक-1 (Unlock 1 guidelines) के सम्बंध में दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों को भी रेड जोन तथा ग्रीन जोन, आरेंज जोन की दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जहां रेड जोन घोषित होने के बाद नैनीताल को अब तक मिल रही राहत में कटौती कर दी गई है और जनपद से बाहर आने-जाने के लिए पास भी अनिवार्य कर दिया गया है वहीं आरेंज तथा ग्रीन जोन में भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अब तक मिल रही छूट को बढ़ा दिया गया है।


यह भी पढ़ें– बड़ी खबर: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत अन्य मंत्रियों के साथ हुए क्वारंटीन

रेड जोन के लिए जारी हुए ये दिशानिर्देश, शाम चार बजे तक ही संचालित होगी सभी गतिविधियां:-

1) रेड जोन में बाजार अर्थात सभी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल चार बजे तक ही संचालित की जाएंगी।
2) सरकारी कार्यालय भी चार बजे तक खुले रहेंगे जिनमें ग तथा घ वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति केवल 33 फीसदी होगी जबकि क तथा ख वर्ग के सभी कर्मचारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे।
3) सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
4) नैनीताल जनपद में अंदर आने तथा बाहर जाने के लिए पास दोबारा से अनिवार्य कर दिया गया है।
5) रेड जोन में शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।


यह भी पढ़ें- लाॅकडाउन बढ़ा 30 जून तक लगभग सभी गतिविधियाँ होंगी संचालित जानिए नए निर्देश

अनलाॅक-1 के तहत ग्रीन और आरेंज जोन वाले जनपदों में लागू होंगे ये दिशा-निर्देश (Unlock 1 guidelines), शाम सात बजे तक संचालित होगी सभी गतिविधियां:-

1) आरेंज तथा ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में बाजार शाम सात बजे तक खुलेंगे तथा सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां इस दौरान संचालित की जाएंगी।
2) ग्रीन तथा आरेंज जोन में सभी छः दिवसीय सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक खुलेंगे जबकि सप्ताह में पांच दिवस खुलने वाले कार्यालय छः बजे तक खुले रहेंगे जिनमें क
तथा ख वर्ग के कर्मचारी शत-प्रतिशत जबकि ग तथा घ वर्ग के 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे।
3) राज्य के अंदर ग्रीन तथा आरेंज जोन में आवाजाही के लिए पास बनाने की जरूरत नहीं है परंतु जनपदों में आने-जाने के लिए सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
4) दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पास बनाना अनिवार्य होगा।
5) आरेंज तथा ग्रीन जोन वाले जनपदों में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
6) जिलाधिकारियों द्वारा जिले में स्थित कटेंनमेंट जोन, बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा।
7) मास्क पहनना, तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।


यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड कोरोना वाइरस अपडेट आकड़े पहुचें सीधे 907

More in UNLOCK 1.0

UTTARAKHAND GOVT JOBS

UTTARAKHAND MUSIC INDUSTRY

Lates News

To Top
हिमाचल में दो सगे नेगी भाइयो ने एक ही लड़की से रचाई शादी -Himachal marriage viral पहाड़ी ककड़ी खाने के 7 जबरदस्त फायदे!