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Uttarakhand news: One week full lockdown in Nainital, order issued, read these guidelines carefully

LOCKDOWN IN UTTARAKHAND

नैनीताल जिले के इन क्षेत्रों में लगा एक हफ्ते का पूर्ण लाकडाउन, अच्छे से पढ़ लीजिए गाइडलाइन

देहरादून के बाद अब नैनीताल (Nainital) जिले में भी लगा एक हफ्ते का पूर्ण लाकडाउन (Lockdown), जाने क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद..

राज्य में कोरोना का कहर लगातार बढता ही जा रहा है।‌ प्रतिदिन चार-पांच हजार लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में शासन प्रशासन लगातार न‌ई-न‌ई गाइडलाइन जारी कर स्थिति को काबू में करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत जहां राज्य सरकार ने बीते रोज जिलाधिकारियों को कर्फ्यू, लाकडाउन लगाने के सभी अधिकार दे दिए हैं वहीं अधिकार मिलते ही चार जिलों के कुछ शहरों में एक सप्ताह के पूर्ण लाकडाउन की घोषणा भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई है। इसी के तहत नैनीताल (Nainital) जिले के नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नगर पालिका परिषद, रामनगर एवं नगर पंचायत लालकुआं में भी 3 म‌ई तक एक सप्ताह के संपूर्ण लाकडाउन (Lockdown) की घोषणा जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्यांग द्वारा की गई है।
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एक सप्ताह के कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान नैनीताल जिले के तीन शहरों में इन्हें मिलेगी छूट, इन पर रहेगा प्रतिबंध:

1) कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान सभी निजी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
2) इस दौरान फल, सब्जी, राशन, डेयरी, बेकरी आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर बारह बजे तक खुली रहेगी।
3) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
4) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
5) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी।
6) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
7) पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
8) रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट होगी।
9) सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अति आवश्कीय सेवाओं से संबंधित दफ्तरों को इस दौरान पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा।
11) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।
12) सोमवार 26 अप्रैल को शाम सात बजे तक दुकानें खुली रहेगी।

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