Uttarakhand Government Holiday 2023: सरकारी कर्मचारियों की तरह ही बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ले सकेंगे विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, मिलेगा अवकाश की अवधि का पूरा वेतन…
उत्तराखण्ड के विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां… उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स माध्यम से संविदा, तदर्थ और नियत वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को बाल्य देखभाल एवं बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी है। बताया गया है कि इन कार्मिकों को जहां 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा वहीं ये कर्मचारी 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। कुल मिलाकर अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित यह सभी अवकाश अब संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी लिए जा सकेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि इन अवकाशों की अवधि का पूरा वेतन भी अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगा।
(Uttarakhand Government Holiday 2023)
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बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सोमवार को सोमवार को राज्य के सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय का 50 हजार अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बात अगर पितृत्व अवकाश की करें तो यह अवकाश ऐसे पुरुष कार्मिकों को उस वक्त दिया जाएगा जबकि उनके दो से कम जीवित बच्चे हों और उसकी पत्नी गर्भवती हों। यह अवकाश उनकी पत्नी की डिलीवरी की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दिन का लिया जा सकेगा। सबसे खास बात तो यह है कि उच्चाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के इस अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं जा सकेगा।
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बात अगर बाल्य देखभाल अवकाश की करें तो महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को विशिष्ट परिस्थितियों जैसे संतान की बीमारी अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लिए यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का मिलेगा। कार्मिक इसे एक वर्ष में तीन बार ले सकते हैं परन्तु पांच दिन से कम की अवधि में यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। कर्मचारी चाहे तो इसे 5-5 दिन के हिसाब से वर्ष में तीन बार या फिर 15 दिन का अवकाश एक बार में ही ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बाल दत्तक देखभाल अवकाश ऐसी महिला और एकल पुरुष कर्मचारी जो कम से कम तीन वर्ष से विभाग में तैनात हों और एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया हो। यह अवकाश शिशु को गोद लेने के समय से अधिकतम 120 दिन की समय सीमा के भीतर मिलेगा।
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