Uttarakhand land law: उत्तराखण्ड में जमीन नहीं खरीद सकेंगे अब बाहरी लोग, मुख्यमंत्री ने अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक….
Uttarakhand land law
उत्तराखंड के लोगो द्वारा लगातार भू -कानून को लेकर किए जा रहे आंदोलन एवं प्रदर्शन की मेहनत रंग लाने लगी है। आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भू कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां… मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अग्रिम आदेश जारी होने तक किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाए। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के हित तथा जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेश जारी होने तक जिलाधिकारी उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं दें सकते हैं।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में फिर उठी भू कानून की आवाज देहरादून में होगी बड़ी रैली, जरूर करें भागीदारी….
Uttarakhand bhu kanoon
बताते चलें कि इससे पूर्व में भी सीएम धामी द्वारा भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण भूमि के सत्यापन के दौरान भूमि क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे अब एक बार फिर इन आदेशों के बाद उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जमीन खरीदने के आसार मुश्किल नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून से संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली तथा सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई कर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए वही इसके साथ ही भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड भू-कानून पर बोले त्रिवेन्द्र, कुछ बातें बोलने में ही लगती है अच्छी, सोच-समझकर लिया जाए निर्णय