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Uttarakhand govt employee pension increment
सांकेतिक फोटो Uttarakhand govt employee pension

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Uttarakhand news: उत्तराखण्ड सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का मिलेगा लाभ

 Uttarakhand govt employee pension : 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का मिलेगा लाभ, वित्त विभाग ने आदेश किए जारी….. 

Uttarakhand govt employee pension उत्तराखंड सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने की योजना बनाई है। जिसके चलते कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा जो उनकी सेवा अवधि में नहीं मिल पाया था। दरअसल यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर साबित होने वाली है क्योंकि इससे उनकी पेंशन और अन्य भत्तो में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह निर्णय उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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Uttarakhand employee pension increment बता दें उत्तराखंड राज्य सरकार के अधिवर्षात आयु प्राप्त कर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है कि इन तिथियों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए बीते मंगलवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश जारी होने से पहले के वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहले भी इस संबंध में निर्णय हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट भी इस मामले पर कार्यवाही के आदेश जारी कर चुकी है। जनवरी और 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट दिया जाना है उनमें अंतिम वेतन के साथ एक नोशनल इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा। जिसमें वेतन के आधार पर ही उनकी पेंशन की गणना की जाएगी हालांकि रिटायरमेंट मिलने वाले बाकी सभी लाभ में इस नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। बताते चले यह लाभ उन्हें तुरंत मिलेगा लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है लेकिन इसके साथ ही शासनादेश को वर्ष 2006 से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यूपी सरकार ने यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है जबकि सचिव वित्त के आदेश में यह अप्रैल 2023 के बाद लागू होगा।

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