Uttarakhand samvida employee regular: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, संविदा जेई की नियुक्ति को लेकर सरकार को निर्देश, 6 माह में हो प्रक्रिया पूरी
Uttarakhand samvida employee regular: उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में वर्षों से संविदा पर कार्यरत करीब 250 जूनियर इंजीनियरों (JE) के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को इन सभी संविदा जेई की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले का अंतिम निस्तारण कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जीएस नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संविदा कनिष्ठ अभियंता अपनी सेवा अवधि और शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण 30 जून तक सचिव, लोक निर्माण विभाग को सौंपें। इसके बाद सचिव स्तर पर जांच कर वरिष्ठता के आधार पर छह माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन संविदा जेई को बीच में सेवा से हटाया गया था, उस अवधि को सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा।
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सरकार ने जताया विरोध, कोर्ट ने नहीं मानी दलीलें uttarakhand PWD contract JE JUNIOR ENGINEER REGULAR
आपको बता दें कि राज्य सरकार और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से इस आदेश का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, और चयन प्रक्रिया जारी है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही होनी चाहिए। बताते चलें कि है कि इससे पहले एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश में वरिष्ठ संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, जिसके चलते कुछ जूनियर जेई सेवा से बाहर हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि उनकी लंबे समय की सेवा और योग्यता के आधार पर उन्हें नियमित किया जाए।
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