Uttarakhand contract ad-hoc samvida employee regulation policy 2025 approved permanent regular latest news today: संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, नियमितीकरण नियमावली 2025 लागू, 10 साल वाले होंगे परमानेंट
Uttarakhand contract ad-hoc samvida employee regulation policy 2025 approved permanent regular latest news today: उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में देहरादून से सामने आ रही है। जहां दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इस नियमावली के द्वारा न केवल 5 वर्ष पूरे होने पर नियमितीकरण के प्रावधान को संशोधित किया गया है बल्कि दिनांक 4.12.2018 तक विभिन्न विभागों में 10 वर्ष की नियमित सेवा दे चुके अस्थाई कर्मचारियों को भी विनियमितिकरण का पात्र घोषित कर दिया है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड में जल्द पक्के होंगे 5000 संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, कैबिनेट लेगी बड़ा फैसला
दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
स्पष्ट तौर पर सीधे शब्दों में कहें तो उत्तराखण्ड शासन ने 4 दिसंबर 2018 को सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों को नियमित करने के आदेश जारी हो गए हैं।
शासन की इस अधिसूचना के लागू होने से विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारियों के रेगुलर होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में जल्द उन्हें न केवल नियमित कर्मचारी के रूप में वेतन मिलेगा बल्कि दिसंबर 2018 के उपरांत बढ़े हुए वेतन का भुगतान एरियर के माध्यम से भी किया जा सकता है। विदित हो कि विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी लम्बे समय से नियमितिकरण की मांग कर रहे थे। आपको बता दें हाल ही में कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कट ऑफ 2018 तय करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand news: वन निगम के संविदा कम्प्यूटर आपरेटर ने कर दिया लाखों का घोटाला