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देवभूमि दर्शन- राष्ट्रीय खबर

उत्तराखण्ड के साथ ही संपूर्ण देश में 31 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन….

केन्द्र ने जारी किया आदेश, देश में 31 म‌ई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, लॉकडाउन 4.0 (lockdown 4.0) में मिलेगी पहले से ज्यादा छूट..

देश-प्रदेश के लिए बड़ी खबर है, केन्द्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 म‌ई तक बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल-कालेज, सिनेमा हॉल, थियेटर, शापिंग मॉल के साथ ही सभी सार्वजनिक, राजनीतिक कार्यक्रम एवं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेगें। केन्द्र की घोषणा के बाद अब उत्तराखण्ड में भी लॉकडाउन-4 (lockdown 4.0) का आगाज हो गया है। केन्द्र की ओर से कहा गया है कि आज रात 9 बजे केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे, जिसके बाद लॉकडाउन-4 में मिलने वाली छूट की घोषणाएं विभिन्न राज्यों के सम्बंध में की जाएगी। उम्मीद है कि लॉकडाउन-4 में राज्यों को पहले से अधिक अधिकार दिए जाएंगे और उसे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। विदित हो कि बीते 12 म‌ई को देश के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन-4 रंग, रूप में पूरी तरह अलग होगा।


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उत्त्तराखण्ड सरकार ने भी मांगी थी राज्य के अन्दर चारधाम यात्रा सुचारू करने की अनुमति, गृहमंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिवहन को सुचारू करने का मिलेगा लाभ:-

बात उत्तराखण्ड की करें तो राज्य सरकार पहले ही केंद्र से घरेलू तौर पर चारोधामों की तीर्थयात्रा को सुचारू करने की अनुमति भी मांग चुकी है, जिसमें राज्य के ग्रीन जोन के जनपदों में रहने वाले यात्री चारों धाम में जा सकेंगे। जिसका रास्ता भी आज करीब-करीब साफ हो गया क्योंकि गृहमंत्रालय ने आज अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं को सुचारू करने की अनुमति दे दी है। केन्द्र की ओर से आज शाम जारी किए दिशा-निर्देशों में शाम के 7 बजे से सुबह के सात बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी की गई है, जिसमें आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। कंटेंटमेट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधी की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 (lockdown 4.0) में खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति भी दे दी है लेकिन दर्शकों के लिए प्रतिबंध बरकरार रहेगा। गृहमंत्रालय ने  जिला प्रशासनों से कहा है कि वो बाजार और दुकानों को सीमित समय के लिए खोलना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह कोरोना संक्रमण के आधार पर जिलों को रेड जोन, ग्रीन जोन तथा आरेंज जोन में वर्गीकृत कर सकते हैं।



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