दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों के लिए बड़ी खबर, अब बार्डर (Uttarakhand Border) पर अनिवार्य रूप से होगी थर्मल स्कैनिंग (Thermal Scanning), आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य..
बार्डर पर अनिवार्य कोरोना एंटीजन जांच के फैसले को वापस लेने के बाद अब राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। शनिवार देर रात राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि अब बार्डर (Uttarakhand Border) पर लोगों की अनिवार्य कोरोना जांच की जगह अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Scanning) होगी। यह थर्मल स्कैनिंग राज्य के सभी बार्डरों के साथ ही रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे एवं सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर भी की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। थर्मल स्कैनिंग के दौरान यदि किसी व्यक्ति में बुखार या फिर कोरोना से संबंधित कोई अन्य लक्षण मिले तो ऐसे लोगों की कोरोना एंटीजन जांच भी जिला प्रशासन द्वारा बार्डर पर ही की जाएगी। हालांकि बार्डर पर होने वाली इस थर्मल स्कैनिंग से उन लोगों को छूट मिलेगी जिनके पास अधिकतम चार दिन (96 घंटे) पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही अनलाक-4 की संशोधित गाइडलाइंस के द्वारा सरकार ने एक बार पुनः स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब सरकार ने इन लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप भी अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने को कहा है।
यह भी पढ़ें- बाहर से उत्तराखण्ड आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब ये नियम होंगे लागू
संशोधित गाइडलाइंस लागू होने के बाद अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को रखना होगा इन बातों का ध्यान:-
1) उत्तराखण्ड आने से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।
2) पंजीकरण के समय जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे, उन सभी को अनिवार्य रूप से वेबसाइट में अपलोड करना होगा।
3) उत्तराखण्ड आने के इच्छुक लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप डाउनलोड करनी होगी।
4) दूसरे राज्यों से पर्यटक बनकर उत्तराखण्ड आ रहे लोगों को कम से कम दो रात के लिए होटल या होम स्टे अनिवार्य रूप से बुक कराना होगा।
5) पर्यटक के रूप में उत्तराखंड आ रहे लोगों को न सिर्फ कोरोना की आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी या एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी बल्कि स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण के दौरान इसे वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
6) सात दिन से कम समय के लिए उत्तराखण्ड आने रहे लोगों को न तो अपने पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य है और न ही ऐसे लोगों को सरकार द्वारा जारी क्वारंटीन नियमों का पालन करना पड़ेगा।
7) उत्तराखंड आ रहे सभी लोगों की बार्डर पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
यह भी पढ़ें- यूपी से उत्तराखंड आने वाली बसों पर अभी जारी रहेगा प्रतिबंध, उतराखण्ड सरकार ने नहीं दी मंजूरी